Lockdown : घबराएं नहीं, आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए नहीं समय का कोई बंधन Jamshedpur News
उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। सिर्फ हाट-बाजार के लिए दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित किया था।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि खाद्य सामग्री व सब्जी समेत आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए समय का बंधन नहीं है। वे जब तक खोलना चाहें, खोलें।
उपायुक्त ने ये बातें सोशल मीडिया में चल रहे एक मैसेज के संदर्भ में कहीं। उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। सिर्फ हाट-बाजार के लिए दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित किया था। शहर के विभिन्न वाट्सएप में एक अफवाह चल रही है कि दुकान खोलने के लिए सुबह और शाम को समय निर्धारित किए गए हैं।
इसमें यह भी लिखा गया है कि निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने वाले को जुर्माना से जेल तक की सजा होगी। उपायुक्त ने कहा कि पूर्वी ङ्क्षसहभूम जिला प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। जिला प्रशासन की राशन दुकानों को खोलने के लिए बुधवार को भी बैठक हुई, लेकिन उसमें भी सुबह-शाम के लिए अभी तक अलग-अलग समय की चर्चा नहीं हुई।
सिर्फ एक मीटर की दूरी पर ग्राहकों को खड़ा रखने के लिए कहा गया है। यदि इसका पालन नहीं हुआ तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी।