इंकैब कर्मचारियों को फिर करनी होगी लेनदारी क्लेम, ये रही पूरी जानकारी Jamshedpur News
कंपनी में जमशेदपुर में कार्यरत रहे 1752 पूर्व व वर्तमान कर्मचारियों को आवेदन देना होगा। क्लेम नहीं करने वाले कर्मचारी बकाया से वंचित हो जाएंगे। कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है।
छह मार्च तक समय
जमशेदपुर, जासं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में छह फरवरी को दिए गए आदेश के तहत इंकैब के सभी 1752 कर्मचारियों (स्थायी 800 व 952 सेवानिवृत्त) को फिर से अपनी लेनदारी के लिए क्लेम करना होगा। इसके लिए उनके पास छह मार्च तक का समय है।
एनसीएलटी ने इंकैब को दिवालिया घोषित करने के बाद रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) शशि अग्रवाल को 75 दिनों का समय दिया है। ऐसे में उन्होंने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कर्मचारियों से 30 दिनों के अंदर अपना क्लेम जमा करने को कहा है। इंकैब यूनियन नेताओं के अनुसार, वैसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रित भी अपने पिता या पति के पीएफ, ग्रेच्युटी और सेटलमेंट का पैसा आरपी को आवेदन देकर क्लेम कर सकते हैं। इससे पहले सभी कर्मचारियों ने अगस्त 2019 में भी फार्म डी भरकर अपना बकाया क्लेम किया था। लेकिन, दिवालिया होने के बाद उन्हें नए सिरे से क्लेम करना होगा। सभी को फार्म ई भरकर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल शशि अग्रवाल, स्वर्णा अपार्टमेंट, उद्यान क्लब के सामने, 21 एन, ब्लॉक ए, न्यू अलीपुर, कोलकाता 53 के पते पर आवेदन करना होगा।
बांग्ला भाषी अखबार में विज्ञापन पर नाराजगी
रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने कर्मचारियों को क्लेम करने के लिए कोलकाता के बांग्ला भाषी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया है। दो दिन बाद कर्मचारियों को कोलकाता मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली। इससे नाराजगी है। इससे पहले भी अगस्त 2019 में जमशेदपुर के बजाए रांची में विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था। इसके कारण कई कर्मचारी समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।
कमेटी भी बनाएगी कर्मचारियों की रिपोर्ट
कर्मचारियों के हितों की रक्षा को कंपनी में इंकैब कमेटी गठित है। कमेटी के माध्यम से भी एक रिपोर्ट आरपी शशि अग्रवाल को जमा की जाएगी। इसे इंकैब में कार्यरत सिस्टम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर पीपी दास तैयार करेंगे। कमेटी की ओर से पांच मार्च को रिपोर्ट जमा की जाएगी।