कारतूस बेचने वाले अभियुक्त को छह साल की सजा

डीजे वन की अदालत ने आ‌र्म्स एक्ट के मामले में शनिवार को अभियुक्त गं

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 Sep 2018 07:46 PM (IST) Updated:Sat, 15 Sep 2018 07:46 PM (IST)
कारतूस बेचने वाले अभियुक्त को छह साल की सजा
कारतूस बेचने वाले अभियुक्त को छह साल की सजा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : डीजे वन की अदालत ने आ‌र्म्स एक्ट के मामले में शनिवार को अभियुक्त गंगाधर ओझा को 6 वर्ष व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने गंगाधर ओझा को धारा 25(ए) में 6 वर्ष व 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 25 (1बी)में तीन साल की सजा व 5 हजार रुपये की जुर्माने की सजा। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा धारा 29 (बी) में तीन वर्ष की सजा तथा 5 हजार रुपये जुर्माना। यदि जुर्माना नहीं दिया तो छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। ओझा के पास से 350 कारतूस मिले थे।

अदालत ने बीते बुधवार को गंगाधर ओझा को दोषी पाया था। जबकि इस मामले की एक अन्य आरोपित लालबाबू सिंह को बरी कर दिया।

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धालभूमगढ़ से गिरफ्तार प्रदीप पांडेय ने खोला था राज

छह जुलाई, 2010 को विभिन्न थाना क्षेत्र के अलावा मेरीन ड्राइव में पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने धालभूमगढ़ के प्रदीप पांडेय को गिरफ्तार किया। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि बिहार के भोजपुर जिला के शाहपुर निवासी गंगाधर ओझा और लाल बाबू सिंह छह जुलाई को पटना-टाटा एक्सप्रेस ट्रेन से बड़ी संख्या में गोली लेकर शहर पहुंच रहा है। गोली को बेलपहाड़ी (पश्चिम बंगाल) के मदन महतो को स्टेशन में उतरने के बाद गोलचक्कर के पास देने वाला है। इसके बदले में मदन महतो ने नकद रुपये दिए हैं। पुलिस ने निर्धारित समय में आरोपित को पकड़ लिया था।

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आरोपित के पास मिली थी 350 जिंदा कारतूस

जब उसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से एके 47 की 36, एसएलआर 762 की 152, 7.65 बोर की 20, 315 बोर की 12, 5.56 इंसास की 21 गोली बरामद हुई थी। पुलिस ने कुल 350 पीस कारतूस जब्त किया था।

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