एक सितंबर तक रैयतों को शत प्रतिशत राशि का करें भुगतान: उपायुक्त
एक सितंबर तक रैयतों को शत प्रतिशत राशि का करें भुगतान उपायुक्त्
एक सितंबर तक रैयतों को शत प्रतिशत राशि का करें भुगतान: उपायुक्त
संवाद सहयोगी,गुमला: उपायुक्त सुशांत गौरव ने भूमि अधिग्रहित रैयतों को एक सितंबर से पूर्व बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया । उपायुक्त मंगलवार को गुमला- पलमा सड़क विस्तारीकरण में ली गई जमीन के एवज में रैयतों का मुआवजा राशि की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नौ करोड 88 लाख रुपये रैयतों को दिया जाना है। उपायुक्त ने वंशावली के आधार पर जांचोपरांत राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। सभी पंचायतों के वैसे रैयती जिन्होंने एक भी बार मुआवजा राशि नहीं ली है वैसे रैयत्तियो के लिस्ट तैयार कर अगली बैठक में चर्चा उपरांत विवाद का निपटारा करने का निर्देश दिया। भूमि स्ट्रक्चर का अलग-अलग लिस्ट तैयार करने की भी बात कही।उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभुकों को मुआवजा राशि का भुगतान करना है , जिसके लिए माइक्रो लेवल पर कार्य करते हुए अंतिम डोर तक जाकर कार्य पूर्ण करना है।
154 मिसिंग प्लॉट के खतियान एवं फोटो की मांग की गई । प्रतिदिन बैठक कर सभी मिसिंग प्लॉट को खोजकर मुआवजा देने हेतु आवश्यक राशि की मांग करने हेतु निर्देशित किया गया । प्रोजेक्ट में 25 प्रतिशत कॉन्टिजेंस राशि है , इस राशि से संबंधित कार्यालय को दुरुस्त करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अन्य कई विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया ।बैठक में अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता, भु अर्जन सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता सुषमा नीलम सोरेन आदि उपस्थित थे।