धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री की प्राथमिकी

गुमला : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री किए जाने के मामले में

By JagranEdited By: Publish:Mon, 12 Mar 2018 03:00 AM (IST) Updated:Mon, 12 Mar 2018 03:00 AM (IST)
धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री की प्राथमिकी
धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री की प्राथमिकी

गुमला : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री किए जाने के मामले में दायर परिवाद पत्र के आलोक में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। घाघरा प्रखंड के तिलसिरी निवासी चौठा उरांव ने चाहा निवासी थेयोफिल तिर्की, लुथर बाड़ा व भलदम चट्टी निवासी विक्रम कुमार उरांव पर एक ही जमीन की धोखाधड़ी कर बिक्री करने से संबंधित परिवाद पत्र 11 जनवरी 2013 को किया था। परिवाद में में कहा है कि थेयोफिल तिर्की व अन्य ने चेटर में जमीन दिखाया तथा एक लाख 53 हजार रूपये में जमीन का सौदा तय हो गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता के अदालत से अनुमति मिलने के बाद जमीन का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। जब उक्त जमीन पर घर बनाने हेतु नींव डालने का प्रयास किया तब चेटर निवासी अनुप कुमार बाड़ा व प्रभात बाड़ा ने काम रोक दिया। दोनों ने बताया कि वह उनका जमीन है जिसे उन्होंने थेयोफिल तिर्की से क्रय किया है। जमीन का कागजात भी दिखाया गया। इसके बाद चौठा उरांव ने थेयोफिल को वकालतन नोटिस के जरिए जमीन की राशि वापस करने की मांग की लेकिन जब इस पर कोई पहल नहीं हुआ तब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया गया।

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