चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

संस, गोड्डा : प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद ¨सह की न्यायालय ने बिना लाइसेंस के ईट-भट्ठा बनाने के आरो

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Mar 2017 01:01 AM (IST) Updated:Wed, 29 Mar 2017 01:01 AM (IST)
चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

संस, गोड्डा : प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद ¨सह की न्यायालय ने बिना लाइसेंस के ईट-भट्ठा बनाने के आरोपी पप्पू साह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में सदर प्रखंड के सीओ शशिकर ¨सकर ने मुफस्सिल थाना में 23 फरवरी को मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में सरकारी जमीन पर बिना लाइसेंस के ईट-भट्ठा लगाने का अवैध करोबार करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। वहीं बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोपी हनवारा थाना क्षेत्र के दहिया निवासी मो. वशीर एवं बीबी कुलशन की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी। 24 अप्रैल 16 की घटना को लेकर दर्ज पीसीआर में गांव की बीबी जैनुब ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। मारपीट के बाद जख्मी अवस्था में महागामा रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। मामले के अरोपियों ने न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। एक अन्य मामले में अपहरण कर हत्या करने के एक मामले में फौदी ¨सह उर्फ फौदी कुंवर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले को लेकर 11 अक्टूबर 2015 को दर्ज प्राथमिकी में तेतरिया गांव के सफीरूद्दीन के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने पुत्र गुलाम अंसारी के अपहरण कर हत्या करने के आरोप में नौ पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी फौदी ¨सह इस मामले के अप्राथमिकी आरोपी हैं। नामजद बीडीओ पासवान के फर्द बयान पर इसे आरोपी बनाया गया है। जमानत को लेकर फौदी ¨सह ने न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया।

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