संक्रमण से बचाव को अधिकांश के चेहरे से मास्क गायब

एक तरफ कोरोना का संक्रमण थमने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। वहीं लोग बगैर मास्क के हाट-बाजार में घूम कर संक्रमण को न्योता दे रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Jul 2020 06:15 PM (IST) Updated:Fri, 24 Jul 2020 06:15 PM (IST)
संक्रमण से बचाव को अधिकांश के चेहरे से मास्क गायब
संक्रमण से बचाव को अधिकांश के चेहरे से मास्क गायब

गिरिडीह : एक तरफ कोरोना का संक्रमण थमने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। वहीं लोग बगैर मास्क के हाट-बाजार में घूमकर संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रहने व बगैर मास्क लगाए हाट बाजार नहीं निकलने के प्रति आए दिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन व अन्य संस्थाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाने के बजाए खुले चेहरे बाजार में घूमकर जहां-तहां खरीदारी करने में लगे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन मास्क से न तो नाक और न ही मुंह का हिस्सा ढका हुआ है। मास्क उनके गर्दन व ठुड्डी में लटका हुआ है। ऐसे में संक्रमण से खौफ तो सभी को है लेकिन उससे बचाव को एहतियात बरतने में उदासीन बने हुए हैं।

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जुर्माने की राशि एक लाख रखना न्यायोचित नहीं

संस, डुमरी (गिरिडीह) : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार के नियंत्रण के लिए डब्ल्यूएचओ व स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें प्रमुख रूप से देशवासियों से मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारों ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने एवं इसकी अवहेलना करनेवालों के विरूद्ध आर्थिक जुर्माना या फिर जेल भेजने तक का प्रावधान किया है जो उचित भी है। जिस तरह से लोग अनलॉक वन व टू में लापरवाही बरत रहे हैं, उसमें दंडात्मक कार्रवाई जरूरी भी है। सूबे की हेमंत सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना या फिर दो साल तक की जेल का प्रावधान किया है वह न्यायोचित नहीं है। यह कहना है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत जायसवाल का। उन्होंने शुक्रवार को इस संवाददाता के साथ बातचीत में उक्त बातें कही। कहा कि झारखंड के अधिकांश लोग गरीब तबके एवं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। यदि ऐसे लोग किसी कारणवश गाहे-बगाहे मास्क को लगाना भूल गए तो क्या इतना भारी भरकम जुर्माना दे पाएंगे, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। कहा कि जुर्माना का प्रावधान करना उचित है परंतु वह हजार या दो हजार रुपये होना चाहिए।

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