गिरिडीह के मांस दुकानों के पास लाइसेंस नहीं

गिरिडीह : राज्य सरकार ने 72 घंटे के अंदर अवैध बूचड़खानों व मांस दुकानों को बंद कराने आदेश जारी किया ह

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Mar 2017 07:21 PM (IST) Updated:Tue, 28 Mar 2017 07:21 PM (IST)
गिरिडीह के मांस दुकानों के पास लाइसेंस नहीं
गिरिडीह के मांस दुकानों के पास लाइसेंस नहीं

गिरिडीह : राज्य सरकार ने 72 घंटे के अंदर अवैध बूचड़खानों व मांस दुकानों को बंद कराने आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन समेत नगर पर्षद ऐसे अवैध दुकानों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरी ओर सरकार के इस आदेश के बाद मंगलवार को कई दुकानदारों को लाइसेंस बनाने के लिए नगर पर्षद कार्यालय का चक्कर लगाते देखा गया।

नप के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि पिछले दो सालों से किसी भी मांस दुकानों का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। वैसे शहर में करीब दो दर्जन से अधिक दुकानों का संचालन किया जा रहा है। संबंधित कर्मी को इसके लिए सर्वें करने का आदेश दिया गया है। इधर जिला प्रशासन ने भी कहा कि इससे संबंधित सर्वें का आदेश दे दिया गया है। सूची उपलब्ध होते ही गैर लाइसेंसी दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर कई मांस विक्रेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी दुकानों को बंद करा दिया तो उन्हें आर्थिक संकट से जूझना होगा।

chat bot
आपका साथी