अपहरण व दुष्कर्म मामले में नौ वर्ष की सजा

संस, गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को अपहरण व दुष

By Edited By: Publish:Thu, 28 Jul 2016 01:04 AM (IST) Updated:Thu, 28 Jul 2016 01:04 AM (IST)
अपहरण व दुष्कर्म मामले में नौ वर्ष की सजा

संस, गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए गावां थाना अंतर्गत सांख गांव के रवीन्द्र प्रसाद यादव को नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

नवंबर 2009 को गावां थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ढीबरा चुनने पहाड़ पर गई थी। वह रात तक घर नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश में निकले। इसी बीच दो दिसंबर 2009 को महिला के पिता के पास रवीन्द्र ने फोन किया कि उसकी बेटी दिल्ली में है। इसके बाद महिला के पिता ने गावां थाना में आवेदन देकर रवीन्द्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

मामला न्यायालय में आने के बाद अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म मामले में नामजद रवीन्द्र को दोषी पाते हुए नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है।

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