कोयला कारोबारी पर हमला मामले में विधायक ढुलू को राहत, 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर मिली जमानत Dhanbad News

बाघमारा विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत मिली है। कोयला कारोबारी पर हमला मामले में उन्हें 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत मिली है।

By Sagar SinghEdited By: Publish:Thu, 20 Feb 2020 06:02 PM (IST) Updated:Thu, 20 Feb 2020 06:17 PM (IST)
कोयला कारोबारी पर हमला मामले में विधायक ढुलू को राहत, 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर मिली जमानत Dhanbad News
कोयला कारोबारी पर हमला मामले में विधायक ढुलू को राहत, 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर मिली जमानत Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। कोयला कारोबारी पर हमला मामले में विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत मिल गई है। गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को विधायक ने अदालत से अग्रीम जमानत की गुहार लगाई थी। विधायक के विरुद्ध इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी था।

क्या है मामला : 25 अप्रैल 2018 को विधायक ढुल्लू महतो, उनके भाई शरद महतो समेत 56 नामजद के विरुद्ध कोयला कारोबारी जगदीश कुमार राय की शिकायत पर कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, 25 अप्रैल 18 को जब जगदीश की गाड़ी लोड होने के लिए न्यू अकाश किनारी कोलियरी के कांटा घर के पास पहुंची तो ढुलू के समर्थकों ने उनके ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट किया। दोनों किसी तरह जान बचाकर भागे। प्राछमिकी में यह भी कहा गया है कि भाजपा विधायक अपने समर्थकों के मोबाइल पर फोन करके लगातार बोल रहे थे कि जगदीश राय नहीं बचना चाहिए। 

ये हैं आरोपी : ढुल्लू महतो, शरद महतो, गंगा साव, राजेश गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, रामा महतो, लक्ष्मण महतो, अजय गोराई, प्रेम राय, तेजवीर सिंह, रघुनाथ हजारी, संजय हजारी, कैलाश हजारी, राकेश हजारी, प्रकाश हजारी, संतोष हजारी, विजय दसौंधी, राजू दसौंधी, पिंटू मिश्रा, चंचल सिन्हा, भोला साव, सोनू शर्मा, रजनी शर्मा, बैजनाथ सिंह, सुभाष सिंह, बास्की हजारी, मंसूर खान, मेराज खान, गुड्डू कुमार, इस्माइल अंसारी, साबिर अंसारी, हराधन राय व अन्य। 

विधायक के बॉडीगार्ड को मिली जमानत : किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट के मामले के नामजद आरोपी विधायक ढुलू महतो के प्राइवेट बॉडीगार्ड (पुलिस के मुताबिक) केदार यादव को भी अदालत से राहत मिल गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने केदार यादव को जमानत दे दिया। 19 फरवरी को केदार ने अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी।

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