Jharkhand Unlock 5.0 में हेमंत सरकार ने दी बड़ी राहत; अब दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, बसें भी चलेंगी, पढ़ें-डिटेल्स गाइडलाइंस

Jharkhand Unlock 5.0 झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अनलॉक 5.0 में बड़ी राहत दी है। अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही राज्य में बसों का परिचालन होगा। इस बाबत झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

By MritunjayEdited By: Publish:Wed, 30 Jun 2021 09:40 PM (IST) Updated:Wed, 30 Jun 2021 09:45 PM (IST)
Jharkhand Unlock 5.0 में हेमंत सरकार ने दी बड़ी राहत; अब दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, बसें भी चलेंगी, पढ़ें-डिटेल्स गाइडलाइंस
अनलॉक 5.0 में झारखंड सरकार ने दी बड़ी राहत ( सांकेतिक फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। झारखंड में अनलॉक 5.0 पर फैसला हो गया है। राज्य सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत पूरे राज्य में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। अभी तक 4 बजे तक हाट-बाजार खोलने की अनुमति थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बस परिचालन को अनुमति दी गई है। अब बसें एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलेंगी। हालांकि अभी राज्य सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। इस बाबत राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

परिवहन की समस्या होगी दूर

झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ( मिनी लॉकडाउन) चल रहा है। आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी बसों का परिचालन नहीं होने से हो रही थी। धनबाद समेत पूरे झारखंड के जिले से बसे दूसरे राज्यों के लिए नहीं चल रही थीं। इतना ही नहीं एक जिले से दूसरे जिलों में भी बसों का परिचालन बंद था। अब बसें चलेंगी तो धनबाद के लोग आसानी से राजधानी रांची जा सकेंगे। इसके साथ ही पड़ोसी जिलों में भी आवागमन आसान होगा। अनलॉकन 4.0 की अवधि 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक थी। अनलॉक 5.0 की अवधि 1 जुलाई से शुरू होगी।

रेस्टूरेंट और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे

अनलॉक 5.0 में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई गई है। रेस्टूरेंट भी अब खुलेंगे।

राज्य के अंदर अब ई-पास अनिवार्य नहीं

अनलॉक 5.0 में झारखंड सरकार ने ई-पास को लेकर बड़ी राहत दी है। अब राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिलों में जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा।

     महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी जिलों में दुकानें 8:00 बजे तक खुलेंगी एक  जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा बाहर से आने वालों को 7 दिन तक क्वॉरेंटाइन मैं रहने की जरूरत नहीं रेस्टोरेंटे एवं बार 50 फीसद सीट के साथ खुलेंगे एक जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने की छूट सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोग बैठाने की छूट  रविवार को बंद रहेगा बाजार  स्टेडियम और पार्क खुल सकेंगे समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे जुलूस पर रोक जारी रहेगी अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी . पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को ७ दिन का होम अनिवार्य नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा

10वीं बार बढ़ा मिनी लॉकडाउन ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह), अबकी छूट भी ज्यादा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पहली बार 22 से 29 अप्रैल, 2021 तक लगाया गया था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दूसरी बार 29 अप्रैल से 5 मई, 2021 तक था लागू तीसरी बार 5 मई से 13 मई, 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था लागू चौथी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 13 मई से 27 मई तक रहा पांचवीं बार 27 मई से 3 जून, 2021 तक लागू छठी बार मिनी लॉकडाउन 3 जून से 10 जून तक लागू (अनलॉक 1.0) सातवीं बार 10 जून से 16 जून तक ( अनलॉक 2.0) आठवीं बार 16 जून से 24 जून तक ( अनलॉक 3.0) नाैवीं बार 24 जून से 1 जुलाई तक जारी ( अनलॉक 4.0)

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