फरार शशि सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट

धनबाद : पुलिस हिरासत से रामाधीर सिंह को छुड़ा लिए जाने के चर्चित मामले में मंगलवार को अदालत ने

By JagranEdited By: Publish:Wed, 19 Dec 2018 12:30 AM (IST) Updated:Wed, 19 Dec 2018 12:30 AM (IST)
फरार शशि सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट
फरार शशि सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट

धनबाद : पुलिस हिरासत से रामाधीर सिंह को छुड़ा लिए जाने के चर्चित मामले में मंगलवार को अदालत ने उनके पुत्र शशि सिंह के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

27 नवंबर को अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत ने इस मामले में अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए सभी आरोपितों को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया था। मंगलवार को जहा रामाधीर सिंह को वीसीएस से पेश किया गया। वहीं बच्चा सिंह व अन्य हाजिर थे। जबकी आरोपित बिजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने की सूचना अधिवक्ता ने कोर्ट को दी।

सुरेश सिंह हत्याकांड में सात वर्षो से फरार : शशि सिंह सुरेश हत्याकाड का नामजद अभियुक्त है। वह वर्ष 2011 से पुलिस की नजरों में फरार है। पुलिस ने 20 मई 2012 को इस मामले में शशि को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र दायर किया था। 10 अक्टूबर 12 को सत्र न्यायालय ने भी शशि को फरार घोषित कर दिया था। वहीं इलाहाबाद बैंक कुमारधुबी शाखा में 11 वर्ष पूर्व हुए 3 लाख 50 हजार रूपये घोटाला काड में 19 मई 17 को शशि सिंह उर्फ अनिमेश सिंह को अदालत ने फरार घोषित कर दिया था।

क्या है मामला : गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 03 को प्रमोद हत्याकाड में पुलिस रामाधीर सिंह को गिरफ्तार कर ला रही थी। इसी दौरान रामाधीर समर्थकों ने जबरन उन्हें छुडा लिया था। बच्चा सिंह ने पुलिस को सबक सिखाने की धमकी दी थी। 3 अक्टूबर 2003 को इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। परंतु बाद में मामले के जाच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया गया था। सीबीआइ ने रामाधीर सिंह, बच्चा सिंह, शशि सिंह, वाई एन सिंह, रविन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभास चंद्र झा ,रूद्र प्रताप सिंह ,रामाशकर सिंह बिजेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध 12 अप्रैल 04 को चार्जशीट सौंपी थी। 24 सितंबर 10 को रामाधीर के विरूद्ध अदालत ने आरोप तय किया था जबकि अन्य आरोपीतों के विरूद्ध 3 नवंबर 10 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। सीबीआइ ने इस मामले में कुल 25 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।

------------ रंजय हत्याकाड में मामा की पेशी

धनबाद : रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में वीसीएस के माध्यम से होटवार जेल राची से पेश किया गया। अदालत ने मामा के डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। तीन दिसंबर को मामा ने डिस्चार्ज आवेदन दायर कर आरोप से मुक्त करने की प्रार्थना की थी। परंतु डिस्चार्ज आवेदन पर तकनिकी वजहों से सुनवाई नहीं हो सकी थी। बताते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जेल प्रशासन ने रूना सिंह को राची के होटवार जेल मे शिफ्ट कर दिया है। रूना सिंह 8 अगस्त से जेल में बंद है। पाच नवंबर को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर की थी। ------

रंजीत हत्याकाड की सुनवाई अब सत्र न्यायालय में

धनबाद : झारखंड विकास युवा मोर्चा के धनबाद जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह की हत्याकाड की सुनवाई अब सत्र न्यायालय मे होगी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वीणा कुमारी की अदालत ने मामले को सुनवाई हेतु सत्र न्यायालय को सिपुर्द कर दिया। इस दौरान आरोपी गोपी खान समेत दस को वीसीएस के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने पैरवी की। झाविमो नेता रंजीत सिंह की 21 अगस्त 2018 को हत्या रेलवे फाटक के समीप गोली मार कर दी गई थी। केंदुआडीह पुलिस ने इस मामले में प्रिंस खान, गोपी खान, रितिक खान, शमशाद अख्तर, औरंगजेब, साजिद खान, शकील खान, पंकज कुमार यादव, नीरज यादव और वरुण विश्वकर्मा के विरुद्ध 24 नवंबर 18 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था वहीं सोनू उर्फ बैलून के खिलाफ अनुसंधान जारी रखा था।

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काग्रेस कार्यकर्ता से मारपीट में सिद्धार्थ हाजिर नहीं

धनबाद : झरिया विधायक संजीव सिंह के अनुज मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम मंगलवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने पैरवी की।आरोप है कि 23 नवंबर 2014 को सिंह नगर निवासी लव सिंह के मोबाइल फोन पर धमकी देकर कहा गया था कि काग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करना छोड़ दो। भाजपा प्रत्याशी संजीव सिंह के पक्ष में प्रचार करो। फोन करने वाले ने गाली गलौज की और धमकी दी। प्राथमिकी के मुताबिक शाम 6:10 बजे रंजय सिंह, संजय सिंह, राजेश राय, रंजीत रवानी व 20-25 अन्य उसके घर में आए और जबरन पिस्टल का भय दिखाकर भाजपा कार्यालय ले गए। जहा मनीष सिंह बैठे थे। मनीष सिंह ने जान मारने की नीयत से लव सिंह के छाती पर चढ़ उसकी गर्दन दबाई। इसी बीच प्रीतम सिंह व अन्य लोग आकर उसे बचाया। वह भागने लगा तो रंजय सिंह ने गोली चलाई जो उसके सर के ऊपर से निकल गया। यह मजमून है उस प्राथमिकी का जो लव सिंह की शिकायत पर झरिया थाना में दर्ज की गई थी। पुलिस ने 31 दिसंबर 2016 को संजय सिंह, मोनू सिंह, रंजय सिंह, राजेश राम, रंजीत रवानी, बाबू जैना, एवं मनीष सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। बताते हैं कि रंजय सिंह की हत्या हो चुकी है जबकि संजय सिंह नीरज हत्याकाड में जेल में बंद है।

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गायक भरत शर्मा नहीं हुए हाजिर

धनबाद : फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपए का रिटर्न प्राप्त कर लेने के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान काड के नामजद आरोपी चर्चित भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, उनकी पत्‍‌नी बेबी देवी, अदालत में उपस्थित नहीं थे। सीबीआइ के अभियोजक कपिल मुण्डा ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है।

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