पत्‍‌नी की हत्या में 16 साल बाद दोषी करार

धनबाद : पत्‍‌नी की हत्या कर शव को खेत में दफना देने के मामले में बलियापुर निवासी आरोपी तारापद गोप को

By Edited By: Publish:Mon, 27 Jun 2016 10:01 PM (IST) Updated:Mon, 27 Jun 2016 10:01 PM (IST)
पत्‍‌नी की हत्या में 16 साल बाद दोषी करार

धनबाद : पत्‍‌नी की हत्या कर शव को खेत में दफना देने के मामले में बलियापुर निवासी आरोपी तारापद गोप को अदालत ने दोषी करार दिया है। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की है। घटना बलियापुर थाना क्षेत्र के गुलूडीह ग्राम में 16 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शक्ति देवी की शादी तारापदो के साथ वर्ष 1989 में हुई थी। दोनों को एक आठ वर्ष का बच्चा भी था। दोनों में बराबर झगड़ा-झझट होते रहता था। 20 नवंबर 1993 को तारापद ने अपनी पत्‍‌नी की हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए उसने शव धान के खेत में गाड़ दिया था। घटना के करीब 1 माह के बाद तारापद की निशानदेही पर पुलिस ने निचितपुर निवासी मवेश गोप के खेत से शव को बरामद किया था। शव नंगे हालत में था तथा उसपर चोट के कई निशान भी थे। पुलिस ने तारापद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतका शक्ति देवी के पिता रेंदू गोप की शिकायत पर प्राथमिकी बलियापुर थाना काड संख्या 136/93 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में मताल गोप, मुखी देवी, बहादुर गोप, तारापद गोप, पानू गोप एवं सुभाष गोप को नामजद किया गया था। सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गयी, जबकि कुछ अब भी फरार हैं। पुलिस ने 31 अगस्त 1994 को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। 11 मई 2004 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरु हुई थी। अपर लोक अभियोजक पिनाकी चौधरी ने अभियोजन का संचालन करते हुए कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया था।

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