हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

देवघर : हत्या के मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों का बयान सुनने के बाद जिला एव

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Aug 2018 07:37 PM (IST) Updated:Sat, 18 Aug 2018 07:37 PM (IST)
हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

देवघर : हत्या के मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों का बयान सुनने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सत्यप्रकाश की अदालत ने सारवां थाना क्षेत्र के ताराजोरा निवासी जितेंद्र कुमार मंडल (25 वर्ष) तथा उपेंद्र कुमार मंडल (23 वर्ष) एवं जसीडीह थाना क्षेत्र के लालुडीह निवासी सुनील कुमार दास (23 वर्ष) को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विभिन्न धाराओं के तहत 25000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उक्त मामले को लेकर जसीडीह थाना के तत्कालीन चौकीदार सुखदेव हाजरा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मृतक की पहचान सुनील कुमार यादव उर्फ बबलू यादव के रूप में की गई थी। वहीं अनुसंधान के क्रम में पांच व्यक्ति के घटना में संलिप्त होने का पता चला था। यह घटना 4 जुलाई 2013 को जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधेरीगादर-कोयरीडीह के बीच घटना को अंजाम दिया गया था। मृतक भाड़े पर इंडिका गाड़ी चलाता था। जिसे क्लच तार से गला दबाकर व चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य छिपाने की नीयत से वन विभाग द्वारा काटे गए ट्रेंच में शव को फेंक दिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रंजीत ¨सह तथा बचाव पक्ष की ओर से जयप्रकाश मंडल ने मामले में पैरवी की। मामले में कुल 13 गवाहों ने घटना की पुष्टि की।

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