कल्याण घोटाला के आरोपी दोनों डीडब्ल्यू की अग्रिम जमानत खारिज

चतरा : जिला कल्याण शाखा में करोड़ों का घोटाला करने वाले आरोपी दोनों निलंबित अधिकारि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Aug 2018 06:30 PM (IST) Updated:Tue, 07 Aug 2018 06:30 PM (IST)
कल्याण घोटाला के आरोपी दोनों डीडब्ल्यू की अग्रिम जमानत खारिज
कल्याण घोटाला के आरोपी दोनों डीडब्ल्यू की अग्रिम जमानत खारिज

चतरा : जिला कल्याण शाखा में करोड़ों का घोटाला करने वाले आरोपी दोनों निलंबित अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने निरस्त कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता मिश्रा की अदालत में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी सह अवर निर्वाचन पदाधिकारी भोलानाथ लागुरी, एक अन्य जिला कल्याण पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार, प्रधान सहायक, नाजिर एवं घोटाला में संलिप्त अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद लागुरी और अशुतोष की अग्रिम जमानत याचिका खरिज कर दी। जबकि कल्याण विभाग के निलंबित प्रधान सहायक कांशीनाथ प्रसाद, निलंबित नाजिर इंद्रदेव प्रसाद, चतरा इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के चेयरमैन मो. शहाब, प्रयाग स्वयंसेवी संस्था के मुरली मनोहर आदि की अर्जी पर अंतिम निर्णय दस अगस्त को लिया जाएगा। ज्ञात हो कि इन आरोपियों पर कल्याण विभाग से 9.33 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। घोटाले के इसी आरोप में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी सह अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी सह तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रधान सहायक काशी प्रसाद गुप्ता और नाजिर इंद्रदेव प्रसाद निलंबित हो चुके हैं।

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