दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
संवाद सहयोगी ऊधमपुर चिनैनी थाना क्षेत्र में हुए एक दुष्कर्म के मामले में एडिशनल सेशन कोट
संवाद सहयोगी, ऊधमपुर : चिनैनी थाना क्षेत्र में हुए एक दुष्कर्म के मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
चिनैनी थाना में मोहम्मद इकबाल पुत्र सलामदीन निवासी मरोठी, चिनैनी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा अदालत में चालान पेश करने के बाद हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष आरोपित पर आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके चलते 31 दिसंबर 2019 को एडिशनल सेशन कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।