श्रीनगर की तेजाब हमले की पीड़िता ने मुख्य आरोपित को पहचाना

ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में इसी वर्ष फरवरी में हुए तेजाब हमले की पीड़िता ने मुख्य आरोपित सज्जाद अहमद राथर को अदालत में खड़े होकर पहचान लिया है। पीड़िता ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए हैं। पीड़िता के वकील ने बताया कि आरोपपत्र में बताए गए कुछ और गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएंगे।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 10 Aug 2022 02:18 AM (IST) Updated:Wed, 10 Aug 2022 02:18 AM (IST)
श्रीनगर की तेजाब हमले की पीड़िता ने मुख्य आरोपित को पहचाना
श्रीनगर की तेजाब हमले की पीड़िता ने मुख्य आरोपित को पहचाना

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में इसी वर्ष फरवरी में हुए तेजाब हमले की पीड़िता ने मुख्य आरोपित सज्जाद अहमद राथर को अदालत में खड़े होकर पहचान लिया है। पीड़िता ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए हैं। पीड़िता के वकील ने बताया कि आरोपपत्र में बताए गए कुछ और गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके बाद अभियोजन पक्ष अंतिम पक्ष रखते हुए आरोपितों के लिए कठोरतम दंड सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। शहर के डाउन-टाउन में एक फरवरी को युवती पर तेजाब से हमला हुआ था। हमले में सज्जाद अहमद राथर, मोहम्मद सलीम कुमार उर्फ टोटा और एक नाबालिग शामिल था। सज्जाद राथर पीड़िता से शादी करना चाहता था, लेकिन पीड़िता और उसके स्वजन ने मना कर दिया था। इससे हताश होकर उसने पीड़िता से बदला लेने के लिए अपने दो साथियों की मदद से तेजाब फेंका था। इस घटना से पूरे कश्मीर में रोष फैल गया था। सभी संगठनों ने एक सुर में हमलावरों के लिए कठोर दंड की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। बुरी तरह झुलसी पीड़िता को चेन्नई के एक अस्पताल में ले जाना पड़ा था। पीड़िता के वकील मीर नवीद गुल ने बताया कि सोमवार को पीड़िता अपने अभिभावकों और मित्रों के साथ स्थानीय अदालत में पेश हुई थी। करीब साढ़े चार बजे तक सुनवाई चली। पीड़िता ने मुख्य आरोपित को चिह्नित कर उसके खिलाफ अपना बयान भी दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष ने आरोपपत्र में पीड़िता को एक गवाह के तौर पर शामिल किया है। पुलिस ने घटना के तीन सप्ताह के भीतर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। एक हजार पन्नों का आरोपपत्र

जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ एक हजार पृष्ठों पर आधारित आरोपपत्र तैयार किया है। पुलिस ने अपने आरोपपत्र में नाबालिग को संशोधित बाल न्याय अधिनियम के मुताबिक बालिग अपराधियों के समान ही समझने और उसके अनुसार ही कार्रवाई का आग्रह किया है। तीनों आरोपितों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, तेजाब का इस्तेमाल कर किसी को गंभीर रूप से जख्मी करने की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़िता के उपचार का खर्च कश्मीर के एक नामी राजनीतिक नेता ने उठाया है।

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