कोर्ट का ओजीडब्ल्यू को जमानत देने से इंकार

प्रधान सत्र जज रियासी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम करने वाले आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि आरोपित शब्बीर अहमद निवासी माहौर रियासी पर पाक की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अपने देश के विरुद्ध जंग छेड़ने का आरोप है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 01 Oct 2020 06:51 AM (IST) Updated:Thu, 01 Oct 2020 06:51 AM (IST)
कोर्ट का ओजीडब्ल्यू को जमानत देने से इंकार
कोर्ट का ओजीडब्ल्यू को जमानत देने से इंकार

जेएनएफ, जम्मू : प्रधान सत्र जज रियासी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम करने वाले आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को जमानत देने से इंकार कर दिया।

कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि आरोपित शब्बीर अहमद निवासी माहौर, रियासी पर पाक की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अपने देश के विरुद्ध जंग छेड़ने का आरोप है। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपित के संबंध कई कुख्यात आतंकी के साथ है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपित को यदि जांच के इस दौरान जमानत दे दी जाती है तो वह फरार हो सकता है।

प्रधान सत्र जज रियासी कमलेश पंडित ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपित आइएसआइ के गुप्ता मिशन के लिए काम कर रहा हैं। मिशन क्या है, उससे अभी पूछताछ करनी बाकी है। गहनता से पूछताछ करने के लिए उसे जम्मू के जेआइसी में भेजा गया था। फैसले में जज ने कहा कि देश के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति का समाज में खुला घूमना सही नहीं होगा। आरोपित को जमानत देने से समाज में सही संदेश नहीं जाएगा। इसलिए कोर्ट आरोपित की जमानत याचिका का खारिज करती है।

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