पीएसए एक्ट के तहत पुलिस ने चार को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, राजौरी : राजौरी पुलिस ने आतंकी संगठन एचएम के चार ओजीडब्ल्यू को पीएसए एक्ट के तहत

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Aug 2018 08:37 PM (IST) Updated:Thu, 30 Aug 2018 08:37 PM (IST)
पीएसए एक्ट के तहत पुलिस ने चार को जेल भेजा
पीएसए एक्ट के तहत पुलिस ने चार को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, राजौरी :

राजौरी पुलिस ने आतंकी संगठन एचएम के चार ओजीडब्ल्यू को पीएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल कोट भालवाल जम्मू भेज दिया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार सज्जाद अहमद माला पुत्र शकील अहमद माला निवासी चेतगाम शौपियां, मुहम्मद आरिफ पुत्र मुहम्मद यूसुफ निवासी कोटली बगला राजौरी, खुर्शीद अहमद पुत्र गुलाम रसूल निवासी हिमकुरी शौपिया व एजाज अहमद सौफी उर्फ गाजी बाजा पुत्र गुलाम अहमद सौफी निवासी बटापुरा शौपियां के खिलाफ पीएसए लगाकर सेंट्रल जेल कोट भालवाल जम्मू भेज दिया है। इन चारों को राजौरी पुलिस ने इसी वर्ष 18 मई को एक लाख रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। जिस समय यह चारों एक लाख रुपये की राशि को लेकर हिजबुल के आतंकवादियों के पास शौपियां कश्मीर में जा रहे थे। यह चारों आतंकवादियों तक हवाला की राशि पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उस समय पूछताछ के दौरान इन चारों ने कबूल किया था कि एचएम के कमांडर सद्दाम पाडर व जेनत-उल-इस्लाम के सीधे संपर्क में थे। उनके इशारे पर हवाला की राशि को कश्मीर पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके बाद एसएसपी राजौरी जुगल मन्हास ने इन चारों की फाइल बनाकर जिला आयुक्त एजाज अहमद असद के पास पीएसए की मंजूरी के लिए भेजी थी। जिला आयुक्त ने फाइल पर हस्ताक्षर करके पीएसए को मंजूरी दे दी।

वहीं एसएसपी का कहना है कि चारों ओजीडब्ल्यू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते इससे पहले ही इन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल कोट भालवाल जम्मू भेज दिया गया है।

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