जम्मू कश्मीर में गैर जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी के लिए जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन

जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने पहले ही सभी कालेजों स्कूलों पालीटेक्निक कॉलेजों आइटीआइ संस्थानों सिविल सर्विस इंजीनियरिंग नीट के लिए कोचिंग देने वाले केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए हैं।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Sun, 23 Jan 2022 08:25 PM (IST) Updated:Sun, 23 Jan 2022 08:25 PM (IST)
जम्मू कश्मीर में गैर जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी के लिए जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन
सभी जिलों में रात का कर्फ्यू रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्ती जारी रखेगा। टेस्टिंग में तेजी को जारी रखा जाएगा। सप्ताह में शुक्रवार दोपहर दो बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोकरहेगी। सभी जिलों में रात का कर्फ्यू रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा।

मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक 21 जनवरी को हुई जिसमें कोरोना की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव , वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम जारी रखने का फैसला किया।

गर्भवती महिला कर्मियों और दिव्यांग कर्मियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने पहले ही सभी कालेजों, स्कूलों, पालीटेक्निक कॉलेजों, आइटीआइ संस्थानों, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, नीट के लिए कोचिंग देने वाले केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इन संस्थानों में अब ऑनलाइन मोड के जरिए ही पढ़ाई होगी। संस्थान वैक्सीनेशन वाले स्टाफ को हाजिरी के लिए बुला सकते हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के अध्यक्षों से पहले ही कहा गया है कि वह आनलाइन मोड़ से ही बैठकें करें। मार्केट एसोसिएशनों से कहा गया है कि वे कोरोना उपयुक्त व्यवहार को सख्ती के साथ बाजारों में लागू करें। दुकानों में भीड़ इकट्ठी ना होने दी जा। दुकानों में कोई भी माक्स के बिना ग्राहक नहीं आना चाहिए।

बैक्वेंट हॉल में 25 से अधिक लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए जो भी लोग आएंगे उनकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए या बैक्वेंट हाल की कुल क्षमता के 25 फीसद आ सकते हैं। सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स जिम्नेशियम स्विमिंग पूल में कुल क्षमता के 25 फीसद लोगों को आने की अनुमति होगी। सभी डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वह टेस्टिंग में कोई कमी ना करें। डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण दर पर नजर रखेंगे और और क्षेत्र में कोरोना के तीन मामले आने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। कंटेनमेंट जोन 50 मीटर या अकेली इमारत तक सीमित हो सकता है।

वहीं 150 मीटर के दायरे में बफर जोन भी बनाया जा सकता है जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन और शेष इलाके के बीच हो। इन कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी जो भी लोग कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उनके संपर्क का पता लगाया जाएगा। पहले की तरह सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वे कोरोना उपयुक्त व्यवहार को पूरी तरीके से लागू करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून और इंडियन पेनल कोड के तहत कार्रवाई की जाए। पहले की तरह इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से निरीक्षण टीमों का गठन करने के लिए कहा गया है इन टीमों में पुलिस और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शामिल होंगे।

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