जम्मू कश्मीर में ट्रिपल तलाक का फैसला नहीं होगा प्रभावी
विशेष दर्जे वाले राज्य जम्मू कश्मीर में फिलहाल ट्रिपल तलाक का फैसला प्रभावी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को यह विशेषाधिकार अनुच्छेद 370 के कारण मिले हैं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। विशेष दर्जे वाले राज्य जम्मू कश्मीर में फिलहाल ट्रिपल तलाक का फैसला प्रभावी नहीं होगा। इस बिल को वीरवार लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। देश में लागू किसी भी कानून को जम्मू कश्मीर में प्रभावी बनाने के लिए पहले विधानसभा से मंजूरी लेनी होती है।
जम्मू कश्मीर को यह विशेषाधिकार अनुच्छेद 370 के कारण मिले हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे हालात में अगर राष्ट्रपति चाहें तो वह इस संबंध में राष्ट्रपति आदेश जारी कर ट्रिपल तलाक को जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी बना सकते हैं।
सामान्य हालात में विशेष दर्जे वाले राज्य में केंद्रीय कानून को राज्य सरकार विधानसभा में लाती है। विधानसभा में इसे राज्य में लागू करने या न करने का फैसला होता है।
ऐसे मामलों में केंद्र सरकार, केंद्रीय कानून को प्रभावी बनाने के मुद्दे पर राज्य सरकार की सहमति लेने की कोशिश करती है। ऐसे में केंद्र सरकार के यह मुद्दा उठाने पर अगर राज्यपाल इस कानून को प्रभावी बनाना स्वीकार कर लें तो राष्ट्रपति आदेश जारी हो सकता है।