रिश्वत लेने के आरोपित एएसआई को एक साल की कैद
जागरण संवाददाता, जम्मू : विशेष भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट श्रीनगर ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पक
जागरण संवाददाता, जम्मू : विशेष भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट श्रीनगर ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए राज्य पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) को मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने एएसआइ को एक वर्ष की कठोर सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कोर्ट में दायर मामले में सतर्कता संगठन जम्मू विजिलेंस ने बताया कि वर्ष 2006 में पुलिस कर्मियों ने एएसआइ अब्दुल मजीद वानी को एक हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। दरअसल एएसआइ ने एक हजार रुपये की रिश्वत कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए ली थी। शिकायतकर्ता का एक व्यक्ति से भूमि विवाद चल रहा था। कोर्ट ने फैसला शिकायतकर्ता के हक में किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एएसआइ ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इसके बाद विजिलेंस से संपर्क किया, जिन्होंने एएसआइ को दबोचा। उसके विरुद्ध सुबूतों को जुटाया। मामले की जांच पूर्व इंस्पेक्टर इरशाद अहमद वानी को सौंपी गई थी। घटना के समय अब्दुल मजिद वानी जिला बड़गाम के मगाम पुलिस थाने में तैनात था। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। फैसले में भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट के जज आरएन वातल ने कहा कि यदि एएसआइ जुर्माने की राशि नहीं चुकाता तो उसे छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी।