56 साल बाद अमृतसर में जम्मू कश्मीर की जमीन से हटा कब्जा

अमृतसर में जम्मू कश्मीर की 35 कनाल जमीन को वर्ष 1964 से पहले तीन अलग पार्टियों को पांच साल की लीज पर दिया गया था। लीज को बाद में एक्सटेंशन नहीं दी गई थी मगर जमीन पर अवैध कब्जा बरकरार रहा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Feb 2020 08:39 AM (IST) Updated:Wed, 12 Feb 2020 08:39 AM (IST)
56 साल बाद अमृतसर में जम्मू कश्मीर की जमीन से हटा कब्जा
56 साल बाद अमृतसर में जम्मू कश्मीर की जमीन से हटा कब्जा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। पंजाब के अमृतसर शहर में 56 सालों से अवैध कब्जे वाली जम्मू कश्मीर की करोड़ों रुपयों की जमीन सरकार को वापस मिल गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने शहर के डैम गुंज इलाके में 35 कनाल जमीन में से 20 कनाल जमीन को कब्जे में ले लिया है। वहीं, बची कब्जे वाली पंद्रह कनाल जमीन को भी वापस लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह जमीन धपाई रोड़ पर खसरा नंबर 756, 761, 780, 781, 782 व 792 में है। इस पर वर्ष 1964 से अवैध कब्जा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले में न्यायालय में वर्ष 2006 में याचिका दायर की की थी। अलबत्ता इस मामले में वर्ष 2017 से फास्ट ट्रैक में कार्रवाई शुरू हुई। करीब डेढ़ साल के अरसे के बाद 10 फरवरी को 20 कनाल जमीन को जम्मू कश्मीर के रेजीडेंट कमीशन ने अपने कब्जे में ले लिया। अमृतसर में जम्मू कश्मीर की 35 कनाल जमीन को वर्ष 1964 से पहले तीन अलग पार्टियों को पांच साल की लीज पर दिया गया था। लीज को बाद में एक्सटेंशन नहीं दी गई थी, मगर जमीन पर अवैध कब्जा बरकरार रहा।

वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय व निचली अदालत में यह मामला उठाया गया था। सीपीसी की उपधारा-151 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से याचिका दायर की गई थी। 13 दिसंबर 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर के पक्ष में आया था।

10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के प्रिसिपल रेजीडेंट कमिश्नर धीरज गुप्ता के निर्देश पर अतिरिक्त रेजीडेंट कमिश्नर नीरज कुमार व अमृतसर में कमीशन के प्रतिनिधि डॉ. इंद्रज्योत सिह और मैनेजर प्रीति शर्मा ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अपने कब्जे में ले लिया।

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