Jammu Kashmir: मास्क न पहनने पर दो दिन में श्रीनगर में 37 हजार रुपये जुर्माना, पढ़ें कितना है जुर्माना
घातक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) ने दो दिनों में नगर निगम सीमा के भीतर 188 मास्क उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया और उनसे 37000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। एसएमसी ने उन सभी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया
जम्मू, राज्य ब्यूरो । घातक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) ने दो दिनों में नगर निगम सीमा के भीतर 188 मास्क उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया और उनसे 37000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। एसएमसी ने उन सभी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया, जो पहली जनवरी से इसकी सीमा के भीतर फेस मास्क के बिना पाए जाते हैं।
आंकड़ों के अनुसार, एसएमसी ने दो दिनों (शुक्रवार और शनिवार) में मास्क न पहनने वालों से 37,600 रुपये का जुर्माना वसूला। डिप्टी मेयर एसएमसी, परवेज कादरी ने कहा कि अभियान के पहले दिन, निगमों के 35 वार्डों में मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कम से कम 75 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया । दो दिन में, नगर पालिका सीमा के भीतर कुल 113 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया, जिसमें कहा गया था कि निगम के सभी 35 वार्डों में नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1200 रुपये की वसूली की गई थी। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में केवल 200 रुपये वसूल किए जाएंगे और यदि वे दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो जुर्माना 500 रुपये हो जाएगा।
पहले दो दिनों की राशि 37,600 रुपये है। कादरी ने कहा कि जमीन पर प्रतिक्रिया काफी सराहनीय है और लोगों को फेस मास्क पहने हुए पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार से वे कोचिंग सेंटर और अन्य स्थानों स्थानों पर जाएंगे, जहां विशाल समारोहों को लगभग नियमित रूप से देखा जा सकता है कि क्या सभी निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं।
मुख्य रूप से, एसएमसी ने 26 दिसंबर से लगभग सात दिनों के लिए आम जनता के बीच जागरूकता पैदा की और घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को फेस मास्क पहनने का आग्रह किया। निगम ने फेस मास्क पहनने की समय सीमा भी एक जनवरी निर्धारित की थी और घोषणा की थी कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।