केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में सरकारी संपत्तियों का बनने लगा ब्योरा Jammu News

सभी सरकारी विभाग स्वायत्त इकाइयां सार्वजनिक उपक्रम कपंनियां कारपोरेशन जो नियमों के तहत बने हुए हैं को निर्देश दिए जाते हैं कि सितंबर के अंत तक सारे एकाउंट बना दिए जाएं।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Tue, 27 Aug 2019 11:12 AM (IST) Updated:Tue, 27 Aug 2019 11:12 AM (IST)
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में सरकारी संपत्तियों का बनने लगा ब्योरा Jammu News
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में सरकारी संपत्तियों का बनने लगा ब्योरा Jammu News

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित राज्य बनने से पहले सारी संपत्तियां और देनदारियों का ब्योरा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सारे एकाउंट अपडेट करने और मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत एक नवंबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन जाएंगे। राज्यपाल प्रशासन ने आदेश दिया है कि सरकारी विभागों, स्वायत्त इकाइयों, सार्वजनिक उपक्रमों के अनुदान, ऋण या कोई अन्य वित्तीय सहायता का पूरी तरह से निपटारा होना चाहिए। साथ ही संपत्तियों और देनदारियों का स्पष्ट तौर पर लेखाजोखा तैयार हो। यह सुनिश्चित बनाया जाए कि 31 अक्टूबर 2019 तक सभी देनदारियों का निपटारा या ब्योरा तैयार किया जाए। सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त इकाइयां, सार्वजनिक उपक्रम, कपंनियां, कारपोरेशन जो नियमों के तहत बने हुए हैं, को निर्देश दिए जाते हैं कि सितंबर के अंत तक सारे एकाउंट बना दिए जाएं।

31 मार्च 2019 तक पूरी हो जाएगा वार्षिक आडिट

इसके साथ ही 31 मार्च 2019 तक वार्षिक आडिट की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। इन सभी संस्थानों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बैठक करके यह सुनिश्चित बनाए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत एकाउंट अपडेट करने की प्रक्रिया को हर हाल में सितंबर तक पूरा किया जाए। अंदरूनी निगरानी और आडिट को अपनाया जाए। आदेश में कहा गया कि एक नवंबर 2019 के बाद से जीएफआईआर और सीवीसी के नियम लागू हो जाएंगे।

अतिरिक्त धनराशि जारी करने का भी प्रस्ताव

वित्त विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि वित्त विभाग ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने, पद सृजित करने संबंधी कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने को देखते हुए यह सूचित किया जाता है कि 31 अगस्त 2019 के बाद अतिरिक्त धनराशि जारी करने के मामले में वित्त विभाग कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। अगर कर्मचारियों के वेतन के लिए किसी विभाग को अतिरिक्त धनराशि चाहिए तो उसे तत्काल से इस महीने के अंत तक आवेदन करना होगा। इसके साथ ही 31 अगस्त 2019 के बाद पद सृजित करने के किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कानून आैर नियमों की जानकारी हासिल करने छह अधिकारी डेपुटेशन पर भेजे गए

जम्मू कश्मीर सरकार ने कामकाज के कानून और नियमों की जानकारी हासिल करने के लिए छह अधिकारियों को डेपुटेशन पर केंद्र शासित राज्यों चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान व निकोबार भेजा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित राज्य बनने जा रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार सड़क और भवन निर्माण विभाग के आयुक्त सचिव खुर्शीद अहमद शाह और सामान्य प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त सचिव सुभाष सी छिब्बर को अंडमान व निकोबर भेजा गया है। लद्दाख मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव रिगजिन सैम्फिल और सामान्य प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव परवेज अहमद रैना को दिल्ली और चंडीगढ़ भेजा गया है। उच्च शिक्षा विभाग में सचिव तलत परवेज रोहेल्ला और सामान्य प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त सचिव चरणदीप सिंह को पुडुचेरी भेजा गया है। यह अधिकारी तीन सितंबर 2019 तक सामान्य प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट देंगे और इसके लिए उप कमेटियां 10 सितंबर तक बिजनेस नियमों का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

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