चैंबर के चुनाव को कोर्ट से मिली हरी झंडी

-चार माह में प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूर्व सेशन जज रिसीवर नियुक्त -2017 के बाद चैंबर की

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Oct 2020 08:03 AM (IST) Updated:Fri, 30 Oct 2020 08:03 AM (IST)
चैंबर के चुनाव को कोर्ट से मिली हरी झंडी
चैंबर के चुनाव को कोर्ट से मिली हरी झंडी

-चार माह में प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूर्व सेशन जज रिसीवर नियुक्त

-2017 के बाद चैंबर की सदस्यता लेने वाले चुनाव प्रक्रिया से रहेंगे बाहर जेएनएफ, जम्मू : करीब दो साल से लटके चैंबर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के चुनाव करवाने के लिए कोर्ट ने झंडी दे दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए पूर्व सेशन जज सुरेश शर्मा को रिसीवर नियुक्त किया है और उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए चार महीने में यह प्रक्रिया संपन्न करवाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें चुनाव सम्पन्न करवाने में अतिरिक्त समय लग रहा होगा तो वह कोर्ट को सूचित कर अतिरिक्त समय ले सकते हैं। कोर्ट के आदेश में एक खास बात यह है कि कोर्ट ने 2017 के बाद चैंबर की सदस्यता लेने वाले सभी सदस्यों को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में चैंबर के वहीं सदस्य मतदान कर सकेंगे जो 2017 तक सदस्य होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने तत्कालीन प्रधान राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में 19 दिसंबर 2018 को हुई बैठक में लिए गए सभी संवैधानिक फैसले को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस तारीख से पहले के संविधान के आधार पर ही चुनाव करवाने का निर्देश दिया है।

चैंबर टीम ने 19 दिसंबर 2018 को कई फैसले लिए थे और यह भी कहा गया था कि चैंबर की सामान्य बैठक में दो साल तक चुनाव न करवाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को चैंबर के पूर्व प्रधान वाईवी शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान चैंबर के वरिष्ठ उपप्रधान, उपप्रधान, महासचिव व सचिव ने कोर्ट में हल्फनामा दायर कर चुनाव करवाने पर सहमति दे दी थी और अब गत सप्ताह चैंबर प्रधान राकेश गुप्ता ने भी हलफनामा दायर कर चुनाव करवाने पर सहमति दी, जिसके बाद कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त करते हुए चार महीने में प्रक्रिया संपन्न करवाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली नवंबर से अगले चार महीने के लिए चैंबर की सभी गतिविधियों का संचालन रिसीवर सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में होगा और प्रधान व महासचिव उनका सहयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि रिसीवर जब अनुकूल समझें, चैंबर की जनरल हाउस की बैठक बुलाए, लेकिन उसमें 2017 के बाद सदस्यता लेने वालों को आमंत्रित न करें। कोर्ट ने साफ किया कि इस अवधि के दौरान रिसीवर चैंबर बैंक खातों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें मासिक एक लाख रुपये वेतन चैंबर की ओर से दिया जाएगा। कोर्ट ने जम्मू की डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी को भी आदेश की कापी भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि दोनों अधिकारी इस प्रक्रिया में रिसीवर का सहयोग करेंगे।

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