सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को बर्खास्त किया
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य सरकार ने नौ वर्ष की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले मे
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य सरकार ने नौ वर्ष की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल एमए बेग की सेवाओं को समाप्त कर दिया है।
कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को मोहम्मद शफी शेख बनाम राज्य सरकार के केस में कई बार आरोपित द्वारा जमानत अर्जी दाखिल करने पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया। मगर राज्य सरकार आपत्तियां दर्ज करवाने में विफल रही। जस्टिस एमके हंजूरा ने 24 अप्रैल को अपने फैसले में राज्य सरकार के रवैये पर प्रश्चचिन्ह लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद सरकार का रवैया गंभीरता वाला नहीं है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले की इस तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका संज्ञान लेते हुए राज्य के कानून मंत्री सैयद बशारत अहमद बुखारी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की सेवाएं समाप्त कर दीं।