लाइसेंस देते समय लोगों की परेशानी का रखें ख्याल

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि शरा

By Edited By: Publish:Fri, 30 Sep 2016 02:33 AM (IST) Updated:Fri, 30 Sep 2016 02:33 AM (IST)
लाइसेंस देते समय लोगों की परेशानी का रखें ख्याल

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि शराब के लाइसेंस जारी करने से पहले ध्यान रखा जाए कि दुकान या बार खुलने से लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। उन्होंने यह निर्देश रामबन के करोल गांव में बार के लिए जारी किए गए लाइसेंस के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर जारी किए हैं जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जहां बार खोली जा रही है वहां पर स्कूल, मंदिर व रिहयाशी इलाका भी है। जस्टिस रामालिंगम सुधाकर व जस्टिस बीएस वालिया की अध्यक्षता में गठित बेंच के समक्ष पेश इस याचिका में कहा गया था कि बार के साथ ही राजमार्ग है। ऐसे में वहां इसके खुलने से माहौल खराब होगा। वहीं बेंच ने बार या शराब की दुकान खुलने से पहले जगह का मुआयना करने के निर्देश के साथ इस याचिका का निपटार कर दिया।

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परेड ग्राउंड में दशहरे के लिए अनुमति

जेएनएफ, जम्मू

जस्टिस रामालिंगम सुधाकर व जस्टिस बीएस वालिया ने 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव की अनुमति दे दी है। इस मैदान पर दशहरे की अनुमति की मांग करते आवेदन में कहा गया था कि यहां पर पिछले इस दशकों से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें पूरे शहर के लोग शामिल होते हैं। आवेदन में एक सप्ताह के लिए मैदान में महोत्सव की अनुमति मांगी गई थी ताकि वहां पर तैयारियां भी पूरी की जा सकें। वहीं बेंच ने भी आवेदन में पाया कि सौ साल से इस महोत्सव का आयोजन परेड ग्राउंड में किया जा रहा है और इसे रोकने का सवाल ही नहीं उठता।

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