शाहीन मसाले के खिलाफ वारंट जारी

By Edited By: Publish:Fri, 25 Oct 2013 01:11 AM (IST) Updated:Fri, 25 Oct 2013 03:49 AM (IST)
शाहीन मसाले के खिलाफ वारंट जारी

जागरण संवाददाता, जम्मू : ट्रेड मार्क एक्ट का उल्लंघन कर 'पी-मार्क' का इस्तेमाल करने के आरोप में श्रीनगर कोर्ट ने शाहीन मसाले के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने केस की अगली तारीख 31 अक्टूबर को निर्धारित करते हुए शाहीन मसाले के मालिक को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पारिमपोरा के एसएचओ को इस वारंट की तामील करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह कार्रवाई पुरी ऑयल मिल्स लिमिटेड की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई के दौरान की। पुरी ऑयल मिल्स लिमिटेड ने अपनी शिकायत में कहा कि ट्रेड मार्क एक्ट 1958 के तहत उन्होंने 'पी-मार्क' को अपने ट्रेड मार्क के तौर पर पंजीकृत करवाया है। पिछले अस्सी वर्षो से पी-मार्क के नाम से सरसों का तेल बेच रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि पी-मार्क जम्मू-कश्मीर के घरों का न केवल हिस्सा बन चुका है, बल्कि यह एक परंपरा व पहचान बन चुका है लेकिन कुछ लोग इस ब्रांड की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पी-मार्क ब्रांड से उत्पाद बेचने में जुटे है।

शिकायत में आगे कहा गया कि शाहीन मसाले भी यही काम कर रहा है। यह कंपनी पी-मार्क के नाम से मसाले बेच रही है। जनता में यह संदेश दिया जा रहा है कि पी-मार्क सरसों का तेल बनाने वाले ही इन मसालों का उत्पादन व बिक्री कर रहे हैं। शाहीन मसाले ने ट्रेड मार्क एक्ट का उल्लंघन किया है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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