गरीब व असहाय व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार

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By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Nov 2018 03:10 PM (IST) Updated:Fri, 16 Nov 2018 03:10 PM (IST)
गरीब व असहाय व्यक्ति मुफ्त 
कानूनी सहायता का हकदार
गरीब व असहाय व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार

संवाद सूत्र, बड़ूही : उपमंडल अम्ब की पंचायत चुरुड़ू में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधीश ऊना अनिल शर्मा द्वारा पंचायत भवन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के अंतर्गत विधिक सेवा 'जन-जन को यही है पैगाम, निर्धन को रास्ता न्याय मिले इसी का है संग्राम' पर जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाएं, नाबालिग बच्चे या बूढ़े माता पिता जिनका कोई अपना भरण पोषण का सहारा नहीं है। उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त एसीजेएम ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य, मोटर दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों को मुआवजा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, किशोर अपराध तथा न्यायसुरक्षा, पंचायती राज अधिनियम 1994, खाद्य प्रदार्थो में मिलावट के निवारण से संबंधी कानून, दहे•ा अधिनियम 1961, विवाहित महिलाओं पर अत्याचार तथा कानूनी प्रावधान, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग, प्रसव तथा निदान तकनीक विनियम  व दुरुप्रयोग निवारण अधिनियम 1994, दीवानी मामले की प्रकिया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा उपभोगता सरंक्षण अधिनियम 1986, के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर चुरुड़ू पंचायत प्रधान सुरेश कुमारी, पूर्व प्रधान रा¨जद्र कुमार, पंचायत सचिव पूनम लठ, उपप्रधान रामस्वरूप, वार्ड पंच कश्मीर ¨सह, जो¨गद्र ¨सह, वीना देवी, सुदेश कुमारी, आशा देवी तथा अन्य गांववासी उपस्तिथ रहे।

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