कोरोना प्रभावित क्षेत्र झाड़माजरी सील, लोग नहीं निकल सकेंगे बाहर

कोरोना प्रभावित महिला स्नेहलता की मौत के बाद जिला प्रशासन ने समस्त झाड़माजरी क्षेत्र सील कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Apr 2020 07:47 PM (IST) Updated:Sat, 04 Apr 2020 06:17 AM (IST)
कोरोना प्रभावित क्षेत्र झाड़माजरी सील, लोग नहीं निकल सकेंगे बाहर
कोरोना प्रभावित क्षेत्र झाड़माजरी सील, लोग नहीं निकल सकेंगे बाहर

जागरण संवाददाता, बद्दी (सोलन) : कोरोना प्रभावित महिला स्नेहलता की मौत के बाद जिला प्रशासन ने समस्त झाड़माजरी क्षेत्र को सील कर दिया है। इस क्षेत्र में अब सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेगा। इस क्षेत्र से आवश्यक सामान लेकर गुजरने वाले वाहनों को भी दो घंटे सुबह व दो घंटे शाम का समय निर्धारित किया गया है। क्षेत्र में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया है। अगर यहां पर कोई कानून को तोड़ता है तो उस पर पुलिस मामला दर्ज करेगी। यह आदेश जिलाधीश सोलन केसी चमन ने कोरोना प्रभावित महिला की मौत के बाद दिए हैं। आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।

उक्त महिला जिस अस्पताल में थी, उस अस्पताल को पूरी तरह सैनेटाइज कर बंद कर दिया गया है। इसी के साथ जिस अस्पताल से महिला का एक्सरे हुआ था उसे भी सैनेटाइज करने के बाद बंद करवा दिया गया है।

जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी क्षेत्र स्थित झाड़माजरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार समूचे झाड़माजरी औद्योगिक क्षेत्र (जोन-9) तथा झाड़माजरी चौक से हिल व्यू सोसायटी तथा हिल टोप की ओर के क्षेत्र को तुरंत प्रभाव से पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। आदेश के अनुसार उक्त क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति एवं वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त पूरे क्षेत्र में अब आगामी आदेश तक क‌र्फ्यू में कोई छूट नहीं होगी तथा कोई भी दुकान एवं बैंक नहीं खोला जा सकेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में सभी आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं, दवा उत्पादों का परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इस क्षेत्र में सभी आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं, दवा उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों के कामगार एवं कर्मचारी अनुमति युक्त वाहनों में निर्धारित समय सुबह छह से आठ बजे तथा सायं छह से आठ बजे तक जा सकेंगे। किसी भी कामगार एवं कर्मचारी को पैदल आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

chat bot
आपका साथी