सिरमौर में अब रविवार की जगह सोमवार को बंद रहेंगे बाजार

जिला सिरमौर में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा और क‌र्फ्यू की ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जिला में सभी पंजीकृत दुकाने (मार्किट का प्लेक्स को छोड़कर) सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगीे। जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार को बंद रहेगे। मगर सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां कैमिस्ट शॉप्स निर्माण गतिविधियां व वित्तीय संस्थान खुले रहेगे। जबकि दूध की दुकान सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगीे। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4-0 के आदेश जारी करने के उपरांत जिला सिरमौर में भी दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144(1)(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में अब क‌र्फ्यू की ढील 7 घंटे से

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 May 2020 04:53 PM (IST) Updated:Wed, 20 May 2020 04:53 PM (IST)
सिरमौर में अब रविवार की जगह
सोमवार को बंद रहेंगे बाजार
सिरमौर में अब रविवार की जगह सोमवार को बंद रहेंगे बाजार

जागरण संवाददाता, नाहन : सिरमौर जिला में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा और क‌र्फ्यू में ढील सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगी। सभी पंजीकृत दुकानें सप्ताह के छह खुली रहेंगी, जबकि बाजार रविवार के जगह सोमवार को बंद रहेंगे। मगर सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल स्टोर, निर्माण गतिविधियां व वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। दूध की दुकानें सोमवार सुबह सात से 10 बजे तक खुली रहेंगीे। यह आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने जारी किए हैं। उपायुक्त ने सरकार के निर्देशानुसार सिरमौर जिला को ऑरेंज जोन घोषित किया है। वहीं पांवटा साहिब का वार्ड चार व उसके साथ लगते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

सभी दुकानदारों को शारीरिक दूरी का पालन करना व मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और दुकान के बाहर सामान रखने पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।

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सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे सैलून व ब्यूटी पार्लर

प्रशिक्षण प्राप्त सैलून संचालकों की दुकान, ब्यूटी पार्लर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति होगी। श्रमिकों को दूसरे राज्य से आवागमन की कोई अनुमति नहीं होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों रप प्रतिबंध रहेगा। शादियों में 50 से अधिक लोगों के एकत्रित नहीं होंगे और दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक एकत्रित नहीं होंगे।

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