39 हजार एससी-एसटी कर्मचारी होंगे पदोन्नत

राज्य ब्यूरो, शिमला : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Jun 2018 04:48 PM (IST) Updated:Thu, 07 Jun 2018 04:48 PM (IST)
39 हजार एससी-एसटी कर्मचारी होंगे पदोन्नत
39 हजार एससी-एसटी कर्मचारी होंगे पदोन्नत

राज्य ब्यूरो, शिमला : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी एससी-एसटी के कर्मचारियों को कानूनन पदोन्नति लाभ का प्रावधान करने से हिमाचल के 39 हजार कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ होगा। प्रदेश में करीब पौने तीन लाख नियमित सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए किए गए प्रावधानों के तहत कुल पदों में से अनुसूचित जाति के अधिकारियों व कर्मियों के लिए 22 फीसद, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसद का प्रावधान है।

देश में पदोन्नति कोटे में एससी-एसटी को मिलने वाले पदोन्नति लाभ पर रोक लग गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका लाभ चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी मिलेगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों में वर्तमान में 10,571 प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। अब इनमें से 1458 अनुसूचित जाति, 686 अनुसूचित जनजाति और 487 ओबीसी अधिकारियों को नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार नए आदेश को लेकर जल्द ही खाका तैयार कर रुकी हुई पदोन्नतियों के आदेश जारी करेगी।

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