हथियार जमा न करवाए तो बनेगा आपराधिक केस

चुनावों के दौरान इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हथियार रखने वालों को हथियार जमा न करवाने पर पुलिस हथियार को जब्त करने के साथ आपराधिक मामले दर्ज करेगी।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Mar 2019 07:01 PM (IST) Updated:Sat, 23 Mar 2019 07:01 PM (IST)
हथियार जमा न करवाए तो बनेगा आपराधिक केस
हथियार जमा न करवाए तो बनेगा आपराधिक केस

राज्य ब्यूरो, शिमला

देवभूमि हिमाचल में अपनी और फसलों की सुरक्षा के नाम पर हथियार रखना अब स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हालांकि चुनाव के दौरान लोगों को यह हथियार प्रशासन के पास जमा करवाने होते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि यदि हथियार जमा न करवाया तो पुलिस उसे जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी। प्रदेश में 91 हजार से अधिक हथियार हैं। अभी तक 40 फीसद से कम हथियार जमा करवाए गए हैं। प्रशासन ने 31 मार्च तक हथियार जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

उधर, जिला मंडी के एसपी ने अनोखी पहल की है। वहां सौ फीसद हथियार जमा करने के लिए पंचायतों में पुलिस की गाड़ियां भेजी जा रही हैं। पंचायतों में लोगों को पहले जानकारी दी जाती है कि पुलिस की गाड़ी आएगी और हथियार जमा करवा लें। इससे तीन फायदे हो रहे हैं। एक तो सौ फीसद का लक्ष्य, दूसरा लोगों को पुलिस थाने तक जाने से छुटकारा और हथियारों की सुरक्षा। लोगों से उनके हथियार लेकर मौके पर ही रसीदें दी जा रही हैं।

बाक्स

जिला,हथियार,जमा करवाए

कांगड़ा,17176,7950

शिमला,14219,3700

मंडी,11845,6080

सिरमौर,8316,2700

सोलन,7509,2800

कुल्लू,6575,1743

बिलासपुर,6134,3700

चंबा,5787,2166

ऊना,4731,1500

हमीरपुर,4496,1176

किन्नौर,3943,1412

लाहुल स्पीति,658,104 कुल 91389 35031 किस बंदूक का मिलता है लाइसेंस

आम नागरिकों के लिए शॉटगन, हैंडगन और स्पोर्टिग गन के लाइसेंस ही जारी किए जाते हैं। एक व्यक्ति अधिक से अधिक तीन बंदूकों के लाइसेंस ले सकता है। यह तीन बंदूकें कौन सी होंगी, यह निर्धारित नहीं है। इनमें सिंगल बैरल, डबल बैरल, रिवाल्वर आदि शामिल हैं। किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा, निजी सुरक्षा और शिकार के इस्तेमाल में लाई जाने वाली बंदूक का लाइसेंस ही आमतौर पर जारी होता है।

केवल इन्हें रहेगी छूट

कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात बैंक सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्ध सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित श्रेणी का शस्त्र रखने की मान्यता है एवं अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें चुनाव आयोग ने विशेष परिस्थितियों के कारण छूट प्रदान की है, को शस्त्र जमा करवाने से छूट रहेगी। इसके लिए भी आवेदन करना होगा। -------------------

लाइसेंस वाले हथियारों को जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले का हथियार जब्त करने के साथ उसके खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश होगा।

-देवेश कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

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