शास्त्री भर्ती से संबंधित विज्ञापन पर हाई कोर्ट की रोक

विधि संवाददाता शिमला प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) हमीरपुर द्वारा शास्त्री

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 Aug 2020 08:21 PM (IST) Updated:Tue, 11 Aug 2020 08:21 PM (IST)
शास्त्री भर्ती से संबंधित विज्ञापन पर हाई कोर्ट की रोक
शास्त्री भर्ती से संबंधित विज्ञापन पर हाई कोर्ट की रोक

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) हमीरपुर द्वारा शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूसन बारोवालिया की खंडपीठ ने 18 जून को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे।

प्रार्थी अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में समायोजित कर दिया, जो बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रुपये रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला गलत है।

हाई कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों पर सहमति जताते हुए फिलहाल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के 18 जून, 2020 के विज्ञापन पर रोक लगा दी। मामले पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

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