बिना बीआइएस मार्क मिनरल वाटर बेचने पर पकड़ा व्यापारी

जागरण संवाददाता मंडी सुंदरनगर उपमंडल में बिना बीआइएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड) के

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Oct 2020 09:21 PM (IST) Updated:Fri, 30 Oct 2020 09:21 PM (IST)
बिना बीआइएस मार्क मिनरल वाटर बेचने पर पकड़ा व्यापारी
बिना बीआइएस मार्क मिनरल वाटर बेचने पर पकड़ा व्यापारी

जागरण संवाददाता, मंडी : सुंदरनगर उपमंडल में बिना बीआइएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड) के मार्क के बिना मिनरल वाटर बेचने का मामला सामने आया है। खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में यह पता चला है। सुंदरनगर में स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे मिनरल वाटर को बेचने की जानकारी मिलने पर विभाग की टीम जब उक्त पानी के सैंपल भरने गई तो वहां पर कंपनी केपास बीआइएस मार्क ही बोतल पर नहीं था। बिना बीआइएस मार्क के मिनरल वाटर को नहीं बेचा जा सकता है। इसके लिए पानी की टेस्टिग जरूरी होती है तथा उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही यह मार्क जारी किया जाता है, जिसे लगाना अनिवार्य होता है। यह प्रमाण होता है कि मिनरल वाटर सही है तथा सरकार से मान्यता प्राप्त है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अरुण चौहान ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि सुंदरनगर काएक व्यापारी बिना बीआइएस मार्क मिनरल वाटर बेच रहा है, जो नियमों के विपरीत है। उसे तलब किया गया है तथा नियम का उल्लंघन करने पर उसे जुर्माना लगाया जाएगा।

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