हिमाचल में बिजली मीटर लगवाने के लिए अब नहीं करना होगा महीनों का इंतजार, तय की गई डेडलाइन

Himachal Pradesh Electricity Meter हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटर लगाने की डेडलाइन तय कर दी गई है। इसके लिए अब महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर मीटर लगाना होगा।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Sat, 29 Jan 2022 09:08 AM (IST) Updated:Sat, 29 Jan 2022 03:09 PM (IST)
हिमाचल में बिजली मीटर लगवाने के लिए अब नहीं करना होगा महीनों का इंतजार, तय की गई डेडलाइन
हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटर लगाने की डेडलाइन तय कर दी गई है।

शिमला, जागरण संवाददाता। Himachal Pradesh Electricity Meter, हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटर लगाने के लिए अब लोगों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल में बिजली मीटर लगाने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर बिजली का नया मीटर लगाना अनिवार्य होगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय 20 दिन तय किया गया है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में 30 दिन की डेडलाइन तय की गई है। हिमाचल में बिजली कोड-2009 को लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत यह व्यवस्था होगी।

बिजली मीटर लगाने के लिए अब एनओसी की शर्त में भी बदलाव किया गया है। यदि 20 किलोवाट विद्युत क्षमता से कम लोड के घरेलू कनेक्शन लगाने के लिए आवेदन आया है तो इसके लिए पहले एनओसी की शर्त को हटा दिया गया है। 20 किलोवाट विद्युत क्षमता से कम लोड वाले मीटर लगाने के लिए केवल पहचान पत्र और स्थायी पते के ही डाक्यूमेंट लगाने होंगे। आधार, पासपोर्ट और वोटर कार्ड भी आवेदन के लिए मान्य होंगे।

एसएमएस और ई-मेल से दे सकेंगे बिल

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की सचिव छवि नैंटा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार उपभोक्ताओं को स्मार्ट सुविधाएं देने की बात कही गई है। बिजली का बिल उपभोक्ताओं को ई मेल और एसएमएस के जरिये भी भेजने की व्यवस्था करने को कहा गया है। बिजली बिल के भुगतान के लिए आनलाइन सुविधा को ज्यादा आसान बनाने की व्यवस्था बोर्ड को करने को कहा गया है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को बिजली बिल जमा करवाने के लिए बेहतर सुविधाएं देने को कहा गया है। नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में 5000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 से अधिक राशि के बिजली बिल आनलाइन या चेक से ही जमा होंगे। प्रीपेड मीटर का हर तीन माह में निरीक्षण होगा।

बंद घर में रेंट से अधिक नहीं आएगा बिल

राज्य विद्युत नियामक आयोग की जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल घर या अन्य संस्थानों में हाथ में जाकर नहीं दिए जाते हैं तो एसएमएस व ई-मेल से बिल की जानकारी देनी होगी। बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएगा। अन्य राज्यों में रह रहे भवन मालिकों और सर्दियों के दौरान गांव जाने वाले उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। मीटर लगाने में देरी और शिकायतों का निवारण करने में देरी पर अधिकारियों पर जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

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