चरस बेचने के दोषी को दो माह की सजा
कागड़ा : चरस बेचने के दोषी को न्यायालय ने दो माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्
कागड़ा : चरस बेचने के दोषी को न्यायालय ने दो माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सहायक न्यायिक अधिवक्ता भूपिंद्र कटोच ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मूलचंद ने कुलदीप कुमार निवासी थानपुरी की दुकान से 12 ग्राम चरस 13 मार्च, 2010 को बरामद की थी। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के आधार व गवाहों के बयानों पर न्यायालय ने यह फैसला दिया है।