नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

जागरण संवाददाता धर्मशाला नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Oct 2020 07:16 PM (IST) Updated:Sun, 18 Oct 2020 05:13 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी 
को 10 साल का कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास काटना होगा। फैसला शनिवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाया है।

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना पालमपुर में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 10 मई, 2015 को मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार गांव के ही युवक दीपक ने उसकी नाबालिग बेटी का शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया था। पीड़िता ने बयान दर्ज करवाया था कि वह सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेती थी। इस दौरान दीपक उससे बातचीत करने लगा और बाद में उसके साथ मोबाइल फोन पर भी बातचीत शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार दोषी ने शादी का झांसा देकर करीब दो वर्ष तक दुष्कर्म किया। जब उसने शादी करने की बात कही तो दीपक ने इन्कार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पूरी बात मां को बताई। स्वजनों ने जब दीपक के परिवार वालों से शादी की बात की तो उन्होंने जातिवाद का हवाला देकर मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था। न्यायालय पहुंचे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। न्यायालय ने दीपक को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा, जिला उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री व एलएम शर्मा ने की।

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