कांगड़ा जिला में 60 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, जिला प्रशासन ने जारी की मूल्‍य सूची

हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त कर सहित निर्धारित किए गए हैं

By Richa RanaEdited By: Publish:Tue, 01 Sep 2020 04:22 PM (IST) Updated:Tue, 01 Sep 2020 04:22 PM (IST)
कांगड़ा जिला में 60 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, जिला प्रशासन ने जारी की मूल्‍य सूची
कांगड़ा जिला में 60 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, जिला प्रशासन ने जारी की मूल्‍य सूची

धर्मशाला,जेएनएन। हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त कर सहित निर्धारित किए गए हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी मूल्य से अधिक उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है। दो महीने के लिए यह मूल्य निर्धारित किए गए हैं। नियमों की उल्लंघना पर कार्रवाई भी होगी।

यह दरें है तय

होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियां जिसमें पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपये, स्पेशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू, बैंगन, भर्था, भिंडी प्रति प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपये, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 60 रुपये, चिकन करी, मुर्गा पका हुआ प्रति प्लेट 80 रुपये, मीट पका हुआ तरी सहित प्रति प्लेट 100 रुपये, तवा चपाती 5 रुपये, तंदूरी चपाती 7 रुपये, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपये, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 30 रुपये निर्धारित किए हैं।

इसी प्रकार मीट बकरा, मेढ़ा प्रति किलोग्राम 400 रुपये,मुर्गा ब्राईलर, ड्रैस्ड प्रति किलोग्राम 180 रुपये, मीट सूअर प्रति किलोग्राम 250 रुपये, मछली कच्ची 250 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मछली तली हुई 300 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हलवाइयों/ग्वालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 45 रुपये, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 55 रुपये तथा दही पैकेट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। इसी प्रकार पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित तथा स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 250 रुपये बेचा जाएगा। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों में सभी बोतल वाले पेय कंपनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य/जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो, पर बेचा जाएगा।

क्या कहते हैं उपायुक्त

सभी खाद्य वस्तुओं की निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटल एवं रेस्तरां में लागू नहीं होंगी।  सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट तथा मछली विक्रेता अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी के लिए रेट लिस्ट लगाएंगे जोकि हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी हो तथा दुकानदार द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित हों। यह दरें आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगी।

राकेश कुमार प्रजापति, उपायुक्त कांगड़ा।

chat bot
आपका साथी