गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता का हकदार

धन की कमी के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह जाए इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य

By JagranEdited By: Publish:Sun, 30 Dec 2018 06:04 PM (IST) Updated:Sun, 30 Dec 2018 06:04 PM (IST)
गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता का हकदार
गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता का हकदार

संवाद सहयोगी, बरमाणा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा समिति बरमाणा के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता न्यायाधीन धर्मचंद चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारियों की रक्षा करने में असमर्थ है, वो नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर राकेश ठाकुर चौधरी ने शिविर के कार्यक्रम, रूपरेखा व इसके महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उपायुक्त विवेक भाटिया ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से परिचायात्मक जानकारी दी। एएसपी भागमल ठाकुर ने यातायात नियमों के बारे, प्रशासानिक अधिकारी, हिप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला गौरव महाजन ने लोगों को विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के बारे, प्रधान जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर तेजस्वी शर्मा ने मोटर दुर्घटना अधिनियम के बारे में लोगों को अवगत करवाया।

श्रम अधिकारी प्यारे लाल ने मजदूरो के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तथा चिकित्सा अधिकारी डॉ. ऋषि टंडन ने एचआइवी व एड्स तथा डॉ. अंकुर धर्माणी ने नशे के दुष्प्रभाव व उसके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। प्रबंधक एचआर एसीसी प्रेम पाल शर्मा ने कंपनी की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधा का ब्यौरा प्रस्तुत किया जबकि महासचिव बीडीटीएस रजनीश ठाकुर ने सहकारी सभा के संदर्भ में जानकारी दी।

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