चेक बाउंस मामले में छह माह कैद

संवाद सूत्र, घुमारवीं : न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं विवेक शर्मा की अदालत में चेक बाउंस मामले में एक

By Edited By: Publish:Fri, 30 Jan 2015 09:26 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jan 2015 09:26 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में छह माह कैद

संवाद सूत्र, घुमारवीं : न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं विवेक शर्मा की अदालत में चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को छह माह कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ-साथ दोषी को जुर्माने की अदायगी भी करनी पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार राज पाल पुत्र संत राम गांव बाड़ी मझेडवां ने केहर ¨सह पुत्र चुडू राम गांव चपलाह पजयाल, देहरा कांगड़ा को 77 हजार रुपये जुलाई 2008 में उधार दिए थे। लेकिन इस व्यक्ति ने पैसे नहीं लौटाए। कई बार प्रयास करने के बाद भी इस व्यक्ति ने पैसे नहीं लौटाए। बाद में केहर ¨सह ने अप्रैल 2009 में उन्हें चेक दिया था। राजपाल ने जब बैंक में चेक लगाया तो केहर ¨सह के खाते में उतने पैसे नहीं थे। इसके चलते चेक बाउंस हो गया। उसके बाद भी केहर ¨सह ने राज पाल को पैसे नहीं दिए तो उसने कोर्ट में केस दर्ज रवा दिया। कोर्ट ने दोषी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे छह माह की कैद व 77 हजार रुपये अदा करने के साथ 85 हजार रुपये जुर्माना किया है।

अधिवक्ता बुद्धि ¨सह धीमान ने कहा कि अदालत ने दोषी को कुल धन राशि की अदायगी के साथ छह माह की सजा और 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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