बिना मास्क के घूम रहे छह लोगों से वसूला जुर्माना
अब यदि कोई बिना मास्क के घूमता मिला तो उसका चालान किया जाएगा। उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर :
कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई बिना मास्क के घूमता मिला, तो उसका चालान किया जाएगा। यदि कोई जुर्माना नहीं देता है, तो उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
शनिवार को शहर यमुनानगर थाना प्रभारी कवलदीप ने पुलिस टीम के साथ रेलवे रोड पर चेकिग अभियान चलाया। बना मास्क के घूम रहे लोगों के भी चालान किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि छह लोगों के चालान किए गए हैं। उनसे मौके पर ही जुर्माना वसूला गया।