नाला कब्जाने वाले पेट्रोल पंप संचालक पर होगी एफआइआर

गोहाना रोड पर नाले पर स्थाई कब्जा करके अपना परिसर तैयार कराने वाले पेट्रोल पंप संचालक को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब मिलते ही उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Nov 2020 06:04 PM (IST) Updated:Mon, 23 Nov 2020 06:04 PM (IST)
नाला कब्जाने वाले पेट्रोल पंप संचालक पर होगी एफआइआर
नाला कब्जाने वाले पेट्रोल पंप संचालक पर होगी एफआइआर

जागरण संवाददाता, सोनीपत : गोहाना रोड पर नाले पर स्थाई कब्जा करके अपना परिसर तैयार कराने वाले पेट्रोल पंप संचालक को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब मिलते ही उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उससे नाला और सड़क निर्माण कराने का खर्च वसूला जाएगा। नाला बंद हो जाने से पानी सड़क पर होकर बह रहा है, जिससे करीब 200 मीटर लंबाई में सड़क टूट गई है। ऐसा कब्जा सड़कों पर कई जगह किया गया है। पिछले दिनों दिल्ली रोड पर सीएनजी पंप संचालक को भी नोटिस जारी किया गया था।

रोहतक रोड पर इंडियन कालोनी के पास स्थित पेट्रोल पंप के संचालक ने सड़क किनारे के नाले को स्थाई रूप से बंद कर दिया। उसने नाले के ऊपर से फर्श डालकर पंप के परिसर को सड़क तक बढ़ा लिया है। इससे नाले से होकर निकलने वाला पानी अब सड़क पर बह रहा है। जलभराव होने से सड़क उखड़नी शुरू हो गई है। करीब 200 मीटर लंबाई में सड़क टूट गई है। इससे वाहनों को जर्जर सड़क से होकर निकलना पड़ रहा है। इसके साथ ही सड़क का उखड़ना जारी है। पंप संचालक ने लाखों रुपये से बनाए गए नाले को क्षतिग्रस्त किया है। इस संदर्भ में उसको नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। एक हफ्ते में देना होगा जवाब

वहीं सड़क टूटने के कारण हादसों की आशंका बढ़ गई है। वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है। यहां पर कई बार वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते परिवहन विभाग की ओर से आरोप पंप संचालक को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के एक सप्ताह के अंदर उसको जवाब देना है। जवाब आने के बाद आरोपित पंप संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इस मामले में उसको जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले उपायुक्त के आदेश पर दिल्ली रोड स्थित सीएनजी पंप के संचालक को भी सड़क पर कब्जा करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है।

पंप संचालक ने नाले को भरकर उस पर पक्का फर्श कर लिया है। उसने नाले और सड़क किनारे के क्षेत्र को अपने परिसर में मिला लिया है। यह अवैध है। उसको नोटिस जारी किया गया है। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

- मुनीश कुमार शर्मा, एडीसी, सोनीपत

chat bot
आपका साथी