हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना

ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव मूसली में 10 अगस्त 2017 की रात्रि को घर में घ

By JagranEdited By: Publish:Wed, 06 Feb 2019 06:36 PM (IST) Updated:Wed, 06 Feb 2019 06:36 PM (IST)
हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना
हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिरसा:

ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव मूसली में 10 अगस्त 2017 की रात्रि को घर में घुसकर मां-बेटी पर हमला करने और हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने इसी गांव के पवन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कस्सी से किए इस हमले में लड़की बिच्छु की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसकी मां मूर्ति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हमला मां-बेटी पर सोते समय किया गया था।

इस संबंध में जगदीश की ओर से एफआइआर दर्ज करवाई गई थी। जिसमें बताया गया कि वह खेत में पानी लगाकर आ रहा था और अपने चाचा कृष्ण के घर के आगे से गुजरा तो उसे शोर सुनाई दिया। अंदर पहुंचा तो इसी गांव निवासी पवन कस्सी से उसकी चचेरी बहन बिच्छु व चाची मूर्ति को चोटें मार रहा था। मुश्किल से उसने पवन को रोका। उसकी चाची मूर्ति देवी के सिर व जबड़े पर गंभीर चोटें मारी गई और उसकी बहन बिच्छु की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी चाची को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सिरसा लाए जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस

इस संबंध में कंट्रोल रूम को गांव में हत्या होने की जानकारी मिली। जिसके बाद एक पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर एक लड़की का शव चारपाई पर पड़ा था और परिवार के अन्य सदस्य घायल को लेकर अस्पताल जा चुके थे। उप निरीक्षक जीतराम पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और इसके बाद अस्पताल में गए। जबकि पुलिस के अन्य मुलाजिमों को वारदात स्थल पर छोड़ा गया। लड़की भगाने की रंजिश में हुई हत्या

शिकायतकर्ता जगदीश ने तब पुलिस को बयान दिया कि उसके चाचा का लड़का धर्मपाल के साथ आरोपित की बहन चली गई थी। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसके चाचा के घर पर आरोपित ने हमला किया। जिसमें उसकी बहन की मौत हो गई और चाची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में पुलिस ने बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा।

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