पंप ओप्रटर का बकाया नहीं चुकाने पर एक्सईएन की गाड़ी अटैच

जागरण संवाददाता, सिरसा : पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता की गाड़ी को अदालत ने अटैच कर

By JagranEdited By: Publish:Mon, 24 Sep 2018 10:35 PM (IST) Updated:Mon, 24 Sep 2018 10:35 PM (IST)
पंप ओप्रटर का बकाया नहीं चुकाने पर एक्सईएन की गाड़ी अटैच
पंप ओप्रटर का बकाया नहीं चुकाने पर एक्सईएन की गाड़ी अटैच

जागरण संवाददाता, सिरसा :

पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता की गाड़ी को अदालत ने अटैच कर दिया है। गत 11 सितंबर को अदालत ने कार्यकारी अभियंता की गाड़ी को कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। ये आदेश सोमवार को पब्लिक हेल्थ में पहुंचे। आदेशों के साथ ही गाड़ी कोर्ट सौंप दी गई।

न्यायालय में एक याचिका पंप ऑपरेटर कर्मवीर ¨सह की ओर से दायर की हुई है। हांसी के समीप पड़ने वाले गांव निवासी कर्मवीर ¨सह का विवाद 1992 से चला हुआ है। अदालत के आदेश पर उसे रेगूलर करने व बकाया एरियर देने के निर्देश हुए थे। बाद में कर्मवीर ने अपने साथ पंप ऑपरेटर का हवाला देते हुए उसे तकनीकी ग्रेड देने की मांग रखी। विभाग ने वर्ष 2014 के हरियाणा सरकार के ओडिनेश का हवाला देते हुए तकनीकी ग्रेड नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट की शरण ली। जिसमें कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया। उसे तकनीकी ग्रेड व एरियर देने के निर्देश हुए। इन निर्देशों के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए विभाग ने सरकार के कानूनी मामला की पैरवी करने वाले कार्यालय से संपर्क किया। लेकिन याचिका के लिए केस सही नहीं माना गया।

इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने 7 लाख रुपये का एरियर देने व संबंधित केस मुख्यालय को भेज दिया। वहां से अभी तक एरियर संबंधी फैसला नहीं हुआ। इस दौरान कर्मवीर ने एरियर नहीं मिलने संबंधी मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। जिस पर कोर्ट ने विभाग को तलब कर किया। इसके बाद प्रोपर्टी की जानकारी मांगी। बाद में न्यायालय ने गाड़ी अटैच करने के निर्देश जारी कर दिया।

-- कोर्ट के आदेश पर गाड़ी सौंपी

कार्यकारी अभियंता आरके शर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर गाड़ी सौंप दी है। आज ही आदेश आए थे। आज ही गाड़ी सौंप दी है। गाड़ी नहीं होने से कार्यालय के कार्य प्रभावित होंगे। इस संबंध में मुख्यालय को भी अवगत करवा दिया है।

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