दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश

जागरण संवाददाता रोहतक वर्ष 2017 में हुए एक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Apr 2019 07:22 PM (IST) Updated:Tue, 02 Apr 2019 07:22 PM (IST)
दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश
दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश

जागरण संवाददाता, रोहतक : वर्ष 2017 में हुए एक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट ने पीड़िता को पांच लाख रुपये बतौर हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं। विक्टिम कंपनसेशन अथॉरिटी को निर्देश देते हुए कोर्ट ने हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपित व उसका सहयोग करने वाली महिला को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

वर्ष 2017 में एक गांव निवासी व्यक्ति ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही कुछ युवकों ने मिलकर उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था। पिछले माह एसीजेएम कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी अनिल और शीला को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने पीड़िता को हर्जाना दिलाने की पहल की थी। अब मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम और स्पेशल जज राजेंद्र पाल गोयल ने विक्टिम कंपनसेशन अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि पीड़िता को पांच लाख रुपये की धनराशि बतौर हर्जाना दी जाए। नियम के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को चार से सात लाख व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सात से दस लाख रुपये की मदद दी जाती है।

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