कुकर्म के दोषी को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता रोहतक महम थाना क्षेत्र के एक गांव में चौथी क्लास के छात्र से कुकर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 14 May 2019 06:52 PM (IST) Updated:Tue, 14 May 2019 06:52 PM (IST)
कुकर्म के दोषी को सात साल की सजा
कुकर्म के दोषी को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, रोहतक : महम थाना क्षेत्र के एक गांव में छात्र से कुकर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार, दिसंबर 2017 में महम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दी थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर लौट रहा था। इसी बीच गांव रहने वाला आरोपित सन्नी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। आरोपित ने डरा-धमकाकर छात्र के साथ गलत काम किया और उसके साथ जमकर मारपीट भी की। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित को 9 मई को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उसे मंगलवार को सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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