1252 संपत्तियों पर 56 करोड़ का टैक्स बकाया, निगम ने दिए नोटिस

-------------- अरुण शर्मा, रोहतक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हु

By JagranEdited By: Publish:Sun, 06 Jan 2019 06:58 AM (IST) Updated:Sun, 06 Jan 2019 06:58 AM (IST)
1252 संपत्तियों पर 56 करोड़ का टैक्स बकाया, निगम ने दिए नोटिस
1252 संपत्तियों पर 56 करोड़ का टैक्स बकाया, निगम ने दिए नोटिस

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अरुण शर्मा, रोहतक

प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस बांटने शुरू कर दिए है। शहर में एक लाख या इससे अधिक रकम के बकाया टैक्स वाली 1252 संपत्तियों को निगम प्रशासन ने चिह्नित किया है। इनमें 68 सरकारी विभागों के कार्यालयों या फिर उनकी इमारतों का 14.50 करोड़ रुपये बकाया है। शनिवार को 50 बकायेदारों को नोटिस बांटे गए। इसके तहत 15 दिनों के अंदर बकाया रकम जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर संपत्तियों को अटैच करने सहित सील करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 1.76 लाख प्रॉपर्टी यूनिट हैं। पांच टीमें घर-घर पहुंचकर नोटिस करेंगी चस्पा

नगर निगम के आयुक्त आरएस वर्मा ने बताया कि निगम की ओर से 35 से 40 अधिकारियों-कर्मचारियों की पांच टीमें गठित की हैं। इसके तहत वार्ड-1 से 4 तक के लिए एक टीम, वार्ड-5 से 9 तक दूसरी, वार्ड-10 से 17 तक तीसरी और वार्ड-18 से 22 तक चौथी टीम काम करेगी। टीम में टैक्स ब्रांच, भूमि, बि¨ल्डग, इंजीनिय¨रग से लेकर अन्य ब्रांचों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल किए गए हैं। यह टीमें घर, दुकान, फैक्टरी, शोरूम, सरकारी कार्यालयों पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करेंगी। साथ ही नगर निगम कार्यालय में रोजाना कार्यवाही का ब्योरा देंगी। धारा-130 में बाटे नोटिस, 28 फरवरी तक सौ फीसद ब्याज माफी

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा-130 के तहत आखिरी नोटिस बांटे गए हैं। 15 दिन बाद निगम प्रशासन फिर से इन नोटिस की समीक्षा करेगा। वहीं, अफसरों का कहना है कि 28 फरवरी तक एकमुश्त बकाया टैक्स जमा कराने वालों का ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा।

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वर्जन

बड़े बकायेदार विभागों को खुद मैंने फोन किए। मदवि प्रशासन से लेकर गौड़ ब्राह्मण आदि से टैक्स जमा कराने को कहा है। पीजीआइ प्रशासन ने रकम जमा कराई है। हमने सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया है। निर्धारित अवधि में रकम न जमा कराने वालों की संपत्ति अटैच करने, सील आदि कार्रवाई शुरू करेंगे।

आरएस वर्मा, आयुक्त, नगर निगम

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इन तीन श्रेणियों के बकायेदारों पर भी शिकंजा, नोटिस भेजकर सोमवार को बुलाए

1. 250 टावर संचालकों ने जमा कराए सिर्फ 15 लाख, सोमवार को बुलाए

शहरी क्षेत्र में टेलीकॉम कंपनियों के 250 से अधिक टावर हैं। नई पॉलिसी के हिसाब से एक-एक लाख रुपये प्रति छतरी और 10 हजार रुपये अलग से फीस जमा कराने थे। अभी तक सिर्फ 13-14 ही टावर संचालकों ने 15 लाख रुपये जमा कराए हैं। सोमवार को सभी टावर संचालकों को बुलाया गया है। साथ ही जिन इमारतों पर टावर लगे हुए हैं, उनके मालिकों को भी बुलाया गया है। टावर लगाने के बाद दूसरी कंपनियों को संचालन सौंपने वालों को भी बुलाया गया है।

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2. संचार कंपनियों ने सड़कें तोड़कर बिछाईं फाइबर केबल, रकम जमा नहीं

टेलीकॉम कंपनियों को नियमों के हिसाब से जमीन के अंदर फाइबर केबल बिछाने के लिए निगम प्रशासन से मंजूरी लेनी होती है। मगर अधिकांश ने अनुमति नहीं ली या फिर रकम जमा नहीं कराई। पिछले दो साल में जिन संचार कंपनियों ने शहरी क्षेत्र में केबल बिछाने का कार्य किया है, उन्हें भी सोमवार को बुलाया गया है।

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3. केबल वालों को प्रति पोल जमा कराने थे 80-100 रुपये

शहरी क्षेत्र में केबल चलाने वालों ने भी रकम जमा नहीं कराई है। नियमों के हिसाब से प्रति पोल 80 से 100 रुपये तक रकम जमा करानी होती है। पिछले कुछ साल से केबल वालों ने रकम जमा नहीं कराई है। इनको भी सोमवार को बुलाया गया है।

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