आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में तीन पर केस

करीब एक सप्ताह पहले बावल स्टेशन के निकट एक युवक द्वारा ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 04:30 PM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 04:30 PM (IST)
आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में तीन पर केस
आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में तीन पर केस

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: करीब एक सप्ताह पहले बावल स्टेशन के निकट एक युवक द्वारा ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के बैग से स्वजन को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट के आधार पर मृतक के भाई ने जीआरपी को तीनों आरोपितों के खिलाफ शिकायत दी है।

पुलिस के अनुसार 14 जून को जीआरपी रेवाड़ी को सूचना मिली थी कि बावल स्टेशन के निकट एक युवक ने ट्रेन से आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की शिनाख्त राजस्थान के जिला करौली के गांव माधोपुर निवासी दलबीर मीणा के रूप में हुई थी। पुलिस ने उस समय सामान्य कार्रवाई करते हुए स्वजन को शव सौंप दिया था।

परेशान करने का आरोप: स्वजन को दलबीर द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट मिला है। शिकायत में उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के गांव पपगांव निवासी धारा सिंह ने कहा है कि उसका भाई दलबीर मीणा करीब 15 साल से उनके मामा के पास गांव माधोपुर में रहता था तथा बावल स्थित एक कंपनी में कार्य करता था। दलबीर की शादी नहीं हुई थी। पिछले तीन माह से वह घर भी नहीं गया था। सुसाइड नोट में दलबीर ने लिखा है कि उसकी कंपनी में कार्यरत केसर सिंह, ऋषिराज व हरिओम द्वारा परेशान किया जा रहा है। आरोपितों ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। धारा सिंह का आरोप है कि तीनों से परेशान होकर ही उसके भाई ने आत्महत्या की है। राजकीय रेलवे पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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